{"_id":"5ac13abe4f1c1bc0618b4f9d","slug":"15226129312-rishikesh-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"ट्रस्ट की भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ट्रस्ट की भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत
Updated Mon, 02 Apr 2018 01:32 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
ब्यूरो/मुनिकीरेती। स्वर्गाश्रम ट्रस्ट प्रबंधन ने नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक प्रशासन पर ट्रस्ट की भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। प्रबंधन ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी पौड़ी और थाना लक्ष्मणझूला पुलिस से की है। स्वर्गाश्रम ट्रस्ट के प्रबंधक नरेंद्र रावत ने डीएम पौड़ी और थाना पुलिस को भेजे गए शिकायती पत्र में ट्रस्ट की भूमि पर किए जा रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक द्वारा ट्रस्ट की भूमि पर बनाए गए नगर पंचायत कार्यालय की छत पर अनाधिकृत तौर पर निर्माण कार्य किया गया।
बताया कि नगर पंचायत कार्यालय के चारों ओर बाउंड्रीवाल का निर्माण कराया गया है। उन्होंने इसे नियम विरुद्ध बताया है। प्रबंधन ने बताया कि इससे पूर्व स्वर्गाश्रम ट्रस्ट द्वारा ट्रंचिंग ग्राउंड की असुविधा को देखते हुए नगर पंचायत को कचरा डंपिंग के लिए कुछ भूमि उपलब्ध कराई गई थी, मगर नगर पंचायत द्वारा ट्रंचिंग ग्राउंड की भूमि के चारों ओर बाउंड्रीवाल कराकर ट्रस्ट की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया। उनका कहना है कि नगर पंचायत द्वारा इस तरह से ट्रस्ट की बिना अनुमति के भूमि पर अतिक्रमण करना नियम विरुद्ध है। उन्होंने जिला प्रशासन से ट्रस्ट की भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण को तत्काल रोकने को कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
विज्ञापन
बताया कि नगर पंचायत कार्यालय के चारों ओर बाउंड्रीवाल का निर्माण कराया गया है। उन्होंने इसे नियम विरुद्ध बताया है। प्रबंधन ने बताया कि इससे पूर्व स्वर्गाश्रम ट्रस्ट द्वारा ट्रंचिंग ग्राउंड की असुविधा को देखते हुए नगर पंचायत को कचरा डंपिंग के लिए कुछ भूमि उपलब्ध कराई गई थी, मगर नगर पंचायत द्वारा ट्रंचिंग ग्राउंड की भूमि के चारों ओर बाउंड्रीवाल कराकर ट्रस्ट की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया। उनका कहना है कि नगर पंचायत द्वारा इस तरह से ट्रस्ट की बिना अनुमति के भूमि पर अतिक्रमण करना नियम विरुद्ध है। उन्होंने जिला प्रशासन से ट्रस्ट की भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण को तत्काल रोकने को कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
विज्ञापन