फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Cricket ›   Cricket News ›   Supreme Court says outstation player cannot participate in Tamil Nadu Premier League

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, 'तमिलनाडु प्रीमियर लीग' में राज्य से बाहर के खिलाड़ी नहीं लेंगे हिस्सा

Wed, 11 Jul 2018 01:03 PM IST
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला Updated Wed, 11 Jul 2018 01:03 PM IST
विज्ञापन
Supreme Court says outstation player cannot participate in Tamil Nadu Premier League
tamil nadu premier league

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई  प्रशासकों की समिति (सीओए) और तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन (टीएनसीए) के बीच चल रहे विवाद पर अहम फैसला सुनाते कोर्ट ने टीएनसीए को तमिलनाडु प्रीमियर लीग (टीएनलपीएल) का आयोजन करने की अनुमति दे दी है।

विज्ञापन


सीओए के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि इस आगामी टूर्नामेंट में राज्य से बाहर का कोई खिलाड़ी हिस्सा नहीं लेगा। गौरतलब है कि बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के वर्चस्व वाली टीएनसीए ने सुप्रीम कोर्ट में सीओए के उस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसमें सीओए ने टूर्नामेंट में राज्य से बाहरी खिलाड़ियों के खेलने पर मान्यता रद्द करने की धमकी दी है।
विज्ञापन


वहीं टीएनसीए इस टूर्नामेंट में 16 बाहरी खिलाड़ियों को खिलाना चाहता था और इसके लिए उसने बीसीसीआई की एसजीएम में अनुमति भी ले ली थी, लेकिन विनोद राय की अगुआई में सीओए इसके खिलाफ है। सीओए ने इस एसजीएम को ही अवैध घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना कि तमिलनाडु क्रिकेट बॉडी में नामांकित खिलाड़ी ही टीएनलपीएल में हिस्सा ले सकते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed