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उत्तराखंड में फिर से शुरू होंगे साहसिक खेल, सरकार ने कैबिनेट की बैठक में दी मंजूरी

Wed, 08 Aug 2018 08:57 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Updated Wed, 08 Aug 2018 08:57 PM IST
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Silence kept in uttarakhand Cabinet meeting on Karunanidhi death and martyr jawan
trivendra singh rawat

प्रदेश में साहसिक और जल क्रीड़ा संबंधी खेलों पर लगी रोक जल्द समाप्त होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन के लिए नई नीति को मंजूरी दे दी है। ऐसे में हाईकोर्ट द्वारा साहसिक पर्यटन पर नियमावली बनने तक लगी रोक स्वत: समाप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त बीते दिनों विधानसभा सत्र से पास किए धार्मिक स्वतंत्रता नियमावली अधिनियम नियमावली में भी संशोधन को भी स्वीकृति मिल गई है।

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कैबिनेट की बैठक में प्रस्तावों पर चर्चा के पहले तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि के निधन पर दो मिनट का मौन रख शोक व्यक्त किया गया। इसके अलावा शहीद राइफलमैन हमीर पोखरियाल एवं मनदीप रावत को भी श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा ऑडिट विभाग की वेबसाइट को लांच किया गया है। जनपद की लेखा परीक्षा को ऑनलाइन किया गया साथ ही डैशबोर्ड बोर्ड की भी व्यवस्था की गई। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन पर रोक लग गई थी, जिसके बाद प्रदेश में साहसिक पर्यटन का व्यवसाय ठप पड़ गया था। नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी के बाद ऋषिकेश से लेकर रुद्रप्रयाग तक साहसिक खेलों पर लगी रोक खुल सकेगी।
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वहीं प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर बने कानून की नियमावली को भी मंजूरी दे दी है। अब राज्य में धन बल से किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकेगा। कोई संस्था या कोई भी व्यक्ति कानून से अलग धर्म परिवर्तन करवाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। कैबिनेट ने साहसिक खेलों की नियमावली में संशोधन करते हुए कई गाइड लाइन तैयार की है, जिसमें अब कोई भी बाहर का नागरिक यहां साहसिक खेल का व्यवसाय नहीं कर पाएगा। सभी काम स्थानीय लोग ही करेंगे। यह भी व्यवस्था की गई है कि साहसिक खेलों से पहले या इसके दौरान कोई भी किसी तरह का नशा नहीं करेगा।
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कैबिनेट की अहम फैसले -:
- पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई। मंजूरी में भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित किया गया। मुख्य आरक्षी पद पर 50 प्रतिशत ज्येष्ठता के आधार पर एवं 50 प्रतिशत विभागीय परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा।
- पुलिस घुड़सवार दल सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई। आरक्षी, मुख्य आरक्षी, उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती प्रक्रिया निर्धारित की गई।
- पुलिस मोटर परिवहन शाखा की सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई। 
- यू कोस्ट के सातवें वेतनमान को मंजूरी दी गई।
- धार्मिक स्वतंत्रता नियमावली अधिनियम में संशोधन कर, छल कपट करने वाले संस्थान का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया तय की गई तथा सबूत को सिद्ध करने का भार उसी संस्था पर निर्धारित किया गया।

- रिवर राफ्टिंग, क्याकिंग-केनोइंग नियमावली में संशोधन कर व्यवहारिक बनाया गया। रिवर राफ्टिंग के दौरान धूम्रपान एवं नशे को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया। एयरो स्पोर्ट्स के लिए नियमावली बनी।
- पैराग्लाइडिंग के लिए नियमावली को मंजूरी दी गई। ऑपरेटर की योग्यता को निर्धारित किया गया एवं नियमावली के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान किया गया।
- साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में आने वाली असुविधा का समाधान किया गया।

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