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हाईकोर्ट ने पूछा, क्यों न जॉली एलएलबी—2 को बैन कर दिया जाए?

Thu, 09 Mar 2017 07:40 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Thu, 09 Mar 2017 07:40 PM IST
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highcourt say why not ban the jolly llb 2
डेमो इमेज - फोटो : demo pic

फिल्म जॉली एलएलबी—2 में वकीलों की छवि धूमिल करने वाले दिखाए गए कई सीन के मामले में हाईकोर्ट की जयपुर बैंच ने निर्माता—निर्देशक, सूचना प्रसारण मंत्रालय व मुख्य सचिव राजस्थान को नोटिस जारी किया है। नोटिस में पूछा है कि क्यों न जॉली एलएलबी—2 को बैन कर दिया जाए। मामले में अब अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी।

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न्यायधीश महेन्द्र माहेश्वरी ने टीकमचंद शर्मा की याचिका पर ये नोटिस जारी किए है। टीकमचंद शर्मा ने याचिका में बताया है कि फिल्म जॉली एलएलबी—2 में वकीलों के आचरण को जिस तरह पेश किया गया है उससे उनकी मानहानि हुई है। सीन में ऐसा लग रहा है कि वकीलों पर कोई कामकाज नहीं है और न ही उनको कानून के बारे में पूरी जानकारी है। पूरी फिल्म में वकील समुदाय की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। फिल्म का निर्माण फॉक्स स्टार स्टूडियो ने किया है जबकि निर्देशक सुभाष कपूर हैं।
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पहले भी इस मामले में टीकमचंद ने जयपुर के सांगानेर कोर्ट में परिवाद दायर किया था। जिसमें अदालत ने अभिनेता अक्षय कुमार व अन्नू कपूर से जवाब तलब किया था। परिवादी के अनुसार फिल्म में अदालत की गरिमा के खिलाफ भी टिप्पणीयां की गई है। फिल्म में जो सीन है वे भारतीय दंड सहिंता की धारा 499 के अनुसार गैर कानूनी है।

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