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राजस्थान: साढ़े चार साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या, दोषी को पांच महीने में फांसी की सजा 

Fri, 11 Feb 2022 01:25 PM IST
उदित दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: उदित दीक्षित Updated Fri, 11 Feb 2022 01:25 PM IST
सार

जयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में पिछले साल 11 अगस्त को एक मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के दोषी को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। पुलिस ने आरोपी को 15 दिन में गिरफ्तार कर उसके खिलाफ चालान पेश कर दिया था।  

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Jaipur court decision death sentence to the guilty of rape and murder in Rajasthan
सांकेतिक फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

साढ़े चार साल की बच्ची का अपहरण, दुष्कर्म और उसकी हत्या करने वाले युवक को जयपुर की विशेष अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। दोषी पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगया गया है। मामला जिले के ग्रामीण क्षेत्र के नरेना कस्बे का है। यहां  रहने वाले सुरेश कुमार बलाई ने साढ़े चार साल की बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी थी।

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क्या है पूरा मामला?
जयपुर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मनीष अग्रवाल ने बताया कि 11 अगस्त 2021 को कस्बा नरेना में साढे़ चार साल की बालिका का अपहरण कर बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। आरोपी को पकड़ने के लिए करीब 700 पुलिस अधिकारियों और जवानों को लगाया गया था। 15 घंटे बाद पुलिस ने सुरेश कुमार पुत्र मांगीलाल बलाई (25) निवासी कंदेवली को गिरफ्तार कर लिया था। पीड़िता को न्याय दिलाने के सारे सबूत जुटाकर पुलिस ने 25 अगस्त को आरोपी सुरेश कुमार के खिलाफ जयपुर की विशेष अदालत में चालान पेश किया था। केस पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को अदालत ने अपना फैसला सुना दिया।  
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सीएम बोले- सात को दी गई फांसी की सजा
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कोरोना मुश्किलों के बाद भी जयपुर ग्रामीण पुलिस ने दोषी को सजा दिलाने के लिए आठ कार्यदिवस में ही चालान पेश कर दिया था। पुलिस की गहन जांच के आधार पर अदालत ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। उन्होंने यह भी बताया कि इस केस के लिए सरकार ने विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल में सात दोषियों को फांसी और 123 से अधिक दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।  
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