फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   hp high court ordered to remove encroachment immediately

वन भूमि से तुरंत हटाओ 5 बीघा से अधिक वाले अवैध कब्जे : हाईकोर्ट

Sat, 09 Dec 2017 12:45 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Sat, 09 Dec 2017 12:45 PM IST
विज्ञापन
hp high court ordered to remove encroachment immediately
हिमाचल हाईकोर्ट ने सूबे में वन भूमि पर पांच बीघा से अधिक के तमाम अवैध कब्जों को तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए प्रदेश सरकार को कहा कि अवैध कब्जे हटाने के लिए समय-समय पर पारित आदेशों की अक्षरश अनुपालना सुनिश्चित की जाए, 
विज्ञापन


अन्यथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ  अवमानना की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने इसके लिए ग्राम पंचायतों, 
विज्ञापन


ग्राम सभाओं, ग्राम समितियों, जिला परिषद के पदाधिकारियों, वन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों और पुलिस विभाग की जिम्मेदारी तय की है। मामले पर सुनवाई 20 दिसंबर को होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रधान मुख्य वन अरण्यपाल को आदेश दिए हैं कि वह पिछले छह महीनों का रिकॉर्ड न्यायालय के समक्ष पेश करें और बताएं कि उन्होंने 6 अप्रैल 2015 को पारित आदेशों की अनुपालना करते हुए कितने कब्जाधारियों पर कार्रवाई की। 

विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश

hp high court ordered to remove encroachment immediately
हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के उपरोक्त अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वह विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष दायर करें जिसमें कि इस बात का खास तौर पर उल्लेख हो कि जो लोग सरकारी भूमि का उपयोग करते हुए लाभ प्राप्त कर रहे थे, उनसे रिकवरी करने के लिए क्या कार्रवाई की। 

हाईकोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि जिन कब्जों से जुड़े मामलों में अंतिम निर्णय पारित कर लिया है और जिन कब्जाधारियों की ओर से भूमि को खाली किया जाना है, उनके द्वारा खेती के लिए उपयोग में लाई गई भूमि पर सेब व अन्य फल देने वाले पौधों की प्रूनिंग करने की अनुमति न दी जाए। 

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कब्जाधारियों को इस भूमि पर किसी भी तरह के बीज उगाने की अनुमति प्रदान न की जाए। न्यायालय ने अधिकारियों को यह भी आदेश दिए हैं कि वह अतिक्रमण की गई भूमि और नए मामले पर अपनी पैनी नजर रखे और तुरंत कार्रवाई करें।

10307 कब्जे, ढाई हजार पर होगी कार्रवाई 

hp high court ordered to remove encroachment immediately

हिमाचल में वन भूमि पर कुल 10307 कब्जे हैं। इसमें से ढाई हजार से ज्यादा कब्जे पांच बीघा से अधिक वन भूमि पर हैं।  हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद से इनपर कार्रवाई की तलवार लटक गई है।

ऊपरी शिमला सहित कुल्लू जिला में कई लोगों ने वन भूमि पर कब्जे किए हुए हैं। कोर्ट के आदेश पर कुछ कब्जे हटाए भी गए, लेकिन आरोप लगे कि अधिकतर कब्जे गरीबों के हटाए गए। रसूखदारों पर मेहरबानी बरती गई।

जस्टिस राजीव शर्मा ने दिए थे कब्जे हटाने के आदेश
हिमाचल हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश राजीव शर्मा की खंडपीठ ने अप्रैल 2015 में आदेश दिए थे कि वन भूमि पर सभी तरह के अतिक्रमण को हटाया जाए। आदेशों में वन भूूमि पर कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा था।
 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed