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Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Political parties will have to take permission from the Returning Officer for road-shows

Mungeli: राजनितिक दलों को रोड-शो, रैली और सभा के लिए रिटर्निंग अधिकारी से लेनी होगी अनुमति, आदेश जारी

Tue, 17 Oct 2023 06:20 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, मुंगेली
अमर उजाला नेटवर्क, मुंगेली Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 17 Oct 2023 06:20 PM IST
सार

मुंगेली कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार विधानसभा चुनाव में किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा रोड शो, रैली तथा सभा करने के लिए उस क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

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Political parties will have to take permission from the Returning Officer for road-shows
मुंगेली कलेक्टर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुंगेली कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार विधानसभा चुनाव में किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा रोड शो, रैली तथा सभा करने के लिए उस क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधान के अनुसार चुनाव प्रचार तथा सभाओं में लाउड स्पीकर के उपयोग के लिए क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। 

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इसी प्रकार हेलीकॉप्टर के उपयोग के लिए अनुमति हेतु राजनीतिक दल, व्यक्ति या अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को संबंधित रिटर्निंग आफिसर से अनुशंसा करानी होगी। इसके बाद यह आवेदन अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी मुंगेली के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जारी आदेश के अनुसार जिले में राजनीतिक दलों या अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार-प्रसार के लिए वाहनों के प्रयोग की अनुमति अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी से लेनी होगी।

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