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Chandigarh News: नए राशन डिपो के लिए आठ अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन

Wed, 24 Jul 2024 09:03 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 24 Jul 2024 09:03 PM IST
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You can apply for new ration depot till 8th August
चंडीगढ़। हरियाणा में नए राशन डिपो का लाइसेंस लेने के लिए 24 जुलाई से आठ अगस्त तक आवेदन किया जा सकता है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा की ओर से पीडीएस कंट्रोल आर्डर 2022 के तहत नए राशन डिपो के लाइसेंस जारी होने हैं। इच्छुक व्यक्ति अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से नए डिपो के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। संबंधित वार्ड या गांव का कोई भी आवेदक जिसकी आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तक है और आवेदक की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12वीं पास होने के साथ-साथ कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है, आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि उचित मूल्य की सरकारी दुकान का लाइसेंस जारी करने की प्रकिया, सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत तय की गई समयावधि जोकि 30 दिन है। इसके लिए सरकार ने सभी जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रकों को निर्देश पूर्व में जारी किए हुए हैं।
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