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Chandigarh News: वाह रही व्यवस्था! दुकानों का मालिक प्रशासन... दुकानदारों को फायर सेफ्टी सिस्टम लगाने का नोटिस
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चंडीगढ़। शहर की मार्केट में आग लगने से बचाव के लिए नगर निगम मानकों का पालन सुनिश्चित कराने में जुटा हुआ है। इसे लेकर नगर निगम की ओर से मार्केट के दुकानदारों को नोटिस दिया जा रहा है, जिसमें साफतौर पर कहा गया है कि जल्द से जल्द मानकों को पूरा कर लें। इसके बीच शहर के बूथ मार्केट के दुकानदार बेहद चिंतित हैं। कारण, उनके पास दुकानों का मालिकाना हक न होना है। ऐसे में वे चाहकर भी कोई बदलाव नहीं कर पा रहे हैं। बूथ मार्केट की दुकानें प्रशासन की ओर से ही लीज पर दी गई हैं। ऐसे में दुकानदार इस बात से परेशान हैं कि प्रशासन अपने स्तर पर बदलाव कर सकता है फिर उन पर दबाव क्याें बनाया जा रहा है।
नगर निगम की ओर से मार्केट में दिए गए नोटिस में 8 बाई 6 के बूथ में प्रवेश और निकास का बोर्ड लगाने को कहा गया है। ऐसे में दुकानदारों का कहना है कि इतने छोटे स्थान में प्रवेश और निकास का बोर्ड कैसे लगाया जा सकता है। उसका कोई औचित्य ही नहीं है। वहीं, दुकानदाराें का कहना है कि नगर निगम उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। अगर आग से बचाव की ही बात है तो इसके लिए नगर निगम अपने स्तर पर भी बचाव व राहत की व्यवस्था कर सकता है। बता दें कि शहर में किसी भी मार्केट के पास फायर एनओसी नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि वे चाहकर भी एनओसी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के नियम के अनुसार वे लीज की संपत्ति में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं।
कोट- प्रशासन दोतरफा व्यवहार कर रहा है। एक तरफ हमें दुकान लीज पर दी है, जिसके अनुसार कमियों को दूर करने का दायित्व प्रशासन का है। इस संबंध में नगर निगम और अग्निशमन विभाग को जवाब दिया गया है। प्रशासन सिर्फ आदेश देता है उसे पूरा करने में दुकानदारों का सहयोग नहीं किया जाता। नोटिस देने से सुधार नहीं होने वाला। हम उनके साथ है, लेकिन उनका भी साथ हमें चाहिए।
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-मुकेश कुमार गोयल, अध्यक्ष बूथ मार्केट एसोसिएशन
कोट...
दुकानदारों की आग से सुरक्षा के लिए फायर नॉर्म्स हैं। छोटे बूथों के लिए नियम काफी सरल हैं। उन्हें अग्निशमन आदि की ही व्यवस्था करनी होती है। -आनिंदिता मित्रा, आयुक्त, नगर निगम
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नगर निगम की ओर से मार्केट में दिए गए नोटिस में 8 बाई 6 के बूथ में प्रवेश और निकास का बोर्ड लगाने को कहा गया है। ऐसे में दुकानदारों का कहना है कि इतने छोटे स्थान में प्रवेश और निकास का बोर्ड कैसे लगाया जा सकता है। उसका कोई औचित्य ही नहीं है। वहीं, दुकानदाराें का कहना है कि नगर निगम उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। अगर आग से बचाव की ही बात है तो इसके लिए नगर निगम अपने स्तर पर भी बचाव व राहत की व्यवस्था कर सकता है। बता दें कि शहर में किसी भी मार्केट के पास फायर एनओसी नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि वे चाहकर भी एनओसी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के नियम के अनुसार वे लीज की संपत्ति में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं।
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कोट- प्रशासन दोतरफा व्यवहार कर रहा है। एक तरफ हमें दुकान लीज पर दी है, जिसके अनुसार कमियों को दूर करने का दायित्व प्रशासन का है। इस संबंध में नगर निगम और अग्निशमन विभाग को जवाब दिया गया है। प्रशासन सिर्फ आदेश देता है उसे पूरा करने में दुकानदारों का सहयोग नहीं किया जाता। नोटिस देने से सुधार नहीं होने वाला। हम उनके साथ है, लेकिन उनका भी साथ हमें चाहिए।
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-मुकेश कुमार गोयल, अध्यक्ष बूथ मार्केट एसोसिएशन
कोट...
दुकानदारों की आग से सुरक्षा के लिए फायर नॉर्म्स हैं। छोटे बूथों के लिए नियम काफी सरल हैं। उन्हें अग्निशमन आदि की ही व्यवस्था करनी होती है। -आनिंदिता मित्रा, आयुक्त, नगर निगम