कोल्ड ड्रिंक्स पीना भी खतरनाक, यकीं नहीं तो खबर पढ़ें
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कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल में मरा कीड़ा निकलने पर उपभोक्ता फोरम ने ग्रेस ड्रिंक्स के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है। उपभोक्ता फोरम ने ग्रेस ड्रिंक्स को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 30 हजार रुपये मुआवजा और 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे। 30 दिनों में निर्देश का पालन न करने पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा करना होगा।
यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 के अध्यक्ष पीएल आहुजा, सदस्य सुरजीत कौर और सुरेश कुमार सरदाना ने सुनवाई के बाद दिया है।
शिकायतकर्ता रमन सिंगला निवासी वार्ड नंबर-2 विकास नगर नया गांव जिला मोहाली ने पानीपत स्थित पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, स्टेशन रोड गांव दड़वा चंडीगढ़ स्थित पेप्सिको बेबरिज के वितरक ग्रेस ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड और सेक्टर-12 पीजीआई चंडीगढ़ के न्यू शॉपिंग कांपलेक्स स्थित रिलेक्स कैफे हाउस के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।
पेप्सिको ने पल्ला झाड़ा, कहा- बोतल का मॅन्यूफैक्चरर नहीं
शिकायतकर्ता रमन सिंगला ने उपभोक्ता फोरम को दी शिकायत में कहा कि उन्होंने पेप्सिको प्रोडक्ट्स स्लाइस की एक बोतल 10 रुपये में 10 दिसंबर 2014 को पीजीआई के रिलेक्स कैफे से खरीदा।
जब इन्होंने बोतल की कैप खोले तो देखा कि काले रंग का कोई पदार्थ उसमें तैर रहा था। वह मरा हुआ कीड़ा था। इस संबंध में उन्होंने रिलेक्स कैफे को दिखाया तो उसने कहा कि इसमें उनका कोई फाल्ट नहीं है। ग्रेस ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से उपभोक्ता फारेम में अपना पक्ष न रखने पर उसे एकतरफा करार दिया है।
पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने उपभोक्ता फोरम में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उक्त बोतल का मॅन्यूफैक्चरर नहीं है। उनका कहना है कई लोग व्यक्तिगत और फर्जी रूप से उनके ब्रांड के नाम से साफ्ट ड्रिंक्स बना रहे हैं। इस संबंध में कई लोगों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है।