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Chandigarh News: नशेे में धुत थार चालक को रोका तो पकड़ लिया ट्रैफिककर्मी का कॉलर, आरोपी हिरासत में, गाड़ी जब्त

Thu, 17 Oct 2024 06:10 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Oct 2024 06:10 AM IST
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When a drunk Thar driver was stopped, he grabbed the traffic policeman's collar, the accused is in custody and the vehicle is seized
चंडीगढ़। नशेे में धुत थार चालक को रोका गया तो उसने ट्रैफिक कर्मी का कॉलर पकड़कर की बदतमीजी की। पुलिस ने सेक्टर-36 थाने में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज आरोपी को गिरफ्तार कर गाड़ी भी जब्त की है। यह घटना शहर के साउथ में सबसे आखिरी प्वाइंट चौक पर बीती मंगलवार की देर रात को घटी। पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव के चालान करने के दौरान थार चालक को रोका। दस्तावेज मांगने पर चालक ने ट्रैफिक एसआई को कॉलर से पकड़कर बदतमीजी करनी शुरू कर दी और एल्काे सेंसर मीटर में भी उसके द्वारा शराब पीने की पुष्टि भी हो गई। आरोपी को बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आरोपी की पहचान पंजाब के संगरूर जिले के गांव भिंडरन निवासी रणविजय सिंह के रूप में हुई है।
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पुलिस को दी शिकायत में ट्रैफिक स्टाफ विंग में कार्यरत सब इंस्पेक्टर हीरा सिंह ने बताया कि मंगलवार की रात को वह ट्रैफिक मार्शल अजय गुप्ता व सुखजीत कौर सहित अन्य स्टाफ के साथ सेक्टर-36 थानाक्षेत्र के साउथ में सबसे आखिरी चौक प्वाइंट पर ड्यूटी पर तैनात था। आलाधिकारियों की ओर से शहर में विभिन्न जगहों पर स्पेशल चलाई गई ड्रंक एंड ड्राइव के तहत नाके लगाकर वाहन चालकों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान उन्होंने सेक्टर-34/35 लाइट प्वाइंट की ओर से पंजाब नंबर की थार गाड़ी को आते रोका और उसके चालक को एल्को सेंसर मीटर में टेस्ट देने के लिए कहा। उस गाड़ी के चालक का टेस्ट करने पर एल्को सेंसर में 145 एमएल शराब की खपत आई।
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पुलिसकर्मियाेें ने उसे गाड़ी के दस्तावेज दिखाने के लिए कहा। चालक ने उनके साथ बहसबाजी शुरू कर दी और कोई भी दस्तावेज नहीं दिखाया। चालक ने ड्यूटी पर तैनात सब इंस्पेक्टर को कॉलर से पकड़कर उसके साथ बदतमीजी की। इसके बाद वहां नाके पर मौजूद अन्य जवानों की मदद से उसे पकड़कर थाने ले जाया गया। पुलिस द्वारा घटनास्थल पर चालक की पूरी वीडियोग्राफी कर ई-साक्ष्य पर भी अपलोड की गई ताकि बाद में कोई छेड़खानी या बदलाव न हो सके। इसके बाद थार गाड़ी चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 2, 8, 12 व एमवी एक्ट-29 के तहत सेक्टर-36 थाने में केस दर्ज किया गया।
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