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Chandigarh News: संविधान में राज्य को कल्याणकारी दर्जा, कर्मियों के चिकित्सा दावे प्रतिपूर्ति के लिए बाध्य

Mon, 07 Aug 2023 07:54 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 07 Aug 2023 07:54 PM IST
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Welfare status to the state in the constitution, bound to reimburse medical claims of workers
कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू होने की स्थिति में भी नहीं हट सकता पीछे
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सिंचाई विभाग को सहायक अभियंता के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का आदेश

अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। संविधान में राज्य को कल्याणकारी राज्य का दर्जा दिया गया है और ऐसे में यह अपने कर्मचारियों/पेंशनभोगियों व उनके आश्रितों के चिकित्सा खर्च के दावे की प्रतिपूर्ति के लिए बाध्य है। कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू होने की दलील देेकर राज्य इससे पीछे नहीं हट सकता है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए सिंचाई विभाग को सहायक अभियंता रूप सिंह को 2016 में हुए बेटी के इलाज के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति करने का आदेश दिया है।


याची के वकील रंजीवन सिंह ने हाईकोर्ट काे बताया कि उन्होंने 27 अक्टूबर 2016 से 2 नवंबर 2016 तक लुधियाना के फोर्टीज अस्पताल में बेटी का इलाज करवाया था। इस दौरान हुए खर्च के संबंध में उसने विभाग को 24 मार्च 2017 को 241250 रुपये का दावा भेजा था। इसके बाद विभाग की ओर से इसे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी (ओआईसी) को भेजा गया था। कंपनी से पंजाब सरकार ने वर्ष 2016 के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत समझौता किया था। बीमा कंपनी ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा था कि यह 30 दिन की तय अवधि के भीतर नहीं प्रस्तुत किया गया था। खंडपीठ ने कहा कि 30 दिन की सीमा की शर्त को इतना सख्त नहीं माना जाना चाहिए खास तौर पर तब जब इसके लिए सफाई दी गई हो। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने छह माह में दावा प्रस्तुत कर दिया था। हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए विभाग को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए उनके दावे पर विचार करने और राज्य सेवा चिकित्सा परिचारक नियम, 1940 के अनुसार तीन महीने की अवधि के भीतर शीघ्रता से निपटाने का निर्देश दिया है।
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