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30 जून तक भुगतान करने पर ब्याज माफ
अमर उजाला, पंचकूला
Updated Tue, 14 Jan 2014 03:59 PM IST
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हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा उन ऋणियों का ब्याज माफ किया जाएगा, जो 31 मार्च 2013 की कुल बकाया मूलधन राशि की एकमुश्त या किश्तों में 30 जून 2014 तक पूर्ण अदायगी करेंगे।
उपायुक्त डॉ. एसएस फुलिया ने बताया कि जिस ऋणी की राशि 31 मार्च 2013 तक अतिदेय है, वह ब्याज और दंड माफी स्कीम के अंतर्गत पात्र व्यक्ति है।
इसके साथ-साथ जो श्रणी अपने ऋण खाते में बकाया मूलधन राशि की पूर्ण अदायगी एकमुश्त या किश्तों में 30 जून, 2014 तक कर देता है। वह भी इस योजना के लिए पात्र है।
उन्होंने बताया कि ऋणी को ब्याज और दंड ब्याज माफी का लाभ केवल पूर्ण समस्त बकाया मूलधन राशि की अदायगी पर ही दिया जाएगा।
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उपायुक्त डॉ. एसएस फुलिया ने बताया कि जिस ऋणी की राशि 31 मार्च 2013 तक अतिदेय है, वह ब्याज और दंड माफी स्कीम के अंतर्गत पात्र व्यक्ति है।
इसके साथ-साथ जो श्रणी अपने ऋण खाते में बकाया मूलधन राशि की पूर्ण अदायगी एकमुश्त या किश्तों में 30 जून, 2014 तक कर देता है। वह भी इस योजना के लिए पात्र है।
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उन्होंने बताया कि ऋणी को ब्याज और दंड ब्याज माफी का लाभ केवल पूर्ण समस्त बकाया मूलधन राशि की अदायगी पर ही दिया जाएगा।