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आटो मालिकों को रोड टैक्स जुर्माने में छूट
अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 17 Jan 2014 12:17 PM IST
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हरियाणा सरकार ने राज्य में आटो रिक्शा मालिकों के लिए रोड टैक्स में जुर्माने में छूट देने का निर्णय लिया है। अब 28 फरवरी तक रोड टैक्स का बकाया बिना जुर्माने के भर सकते हैं। यह निर्णय एकमुश्त निपटाने के लिए लिया गया है।
परिवहन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि परिवहन वाहनों से टैक्स तिमाही आधार पर लिया जाता है। वर्तमान मे यात्री ऑटो रिक्शा तिपहिया वाहन से 75 रुपये प्रति सीट हर वर्ष लिया जा रहा है। इस प्रकार से वार्षिक टैक्स 225 रुपये बनता है।
प्रवक्ता ने कहा कि यह निर्णय ऑटो रिक्शा द्वारा इंट्रासिटी में यात्रियों को लाने ले जाने के प्रयोग के मद्देनजर लिया गया है। आमतौर पर ये ऑटो रिक्शा गरीब लोग आजीविका कमाने के लिए प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि यह पाया गया है कि विभिन्न मामलों में ऑटो रिक्शा मालिक रोड टैक्स नहीं दे रहे हैं।
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इससे पूर्व भी राज्य सरकार ने माल ढोने वाले वाहनों के मालिकों को भी एकमुश्त राहत देते हुए रोड टैक्स पर जुर्माना खत्म किया था। यह निर्णय लिया गया है कि एकमुश्त आधार पर जुर्माना घटी हुई दरों पर लिया जाएगा।
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परिवहन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि परिवहन वाहनों से टैक्स तिमाही आधार पर लिया जाता है। वर्तमान मे यात्री ऑटो रिक्शा तिपहिया वाहन से 75 रुपये प्रति सीट हर वर्ष लिया जा रहा है। इस प्रकार से वार्षिक टैक्स 225 रुपये बनता है।
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प्रवक्ता ने कहा कि यह निर्णय ऑटो रिक्शा द्वारा इंट्रासिटी में यात्रियों को लाने ले जाने के प्रयोग के मद्देनजर लिया गया है। आमतौर पर ये ऑटो रिक्शा गरीब लोग आजीविका कमाने के लिए प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि यह पाया गया है कि विभिन्न मामलों में ऑटो रिक्शा मालिक रोड टैक्स नहीं दे रहे हैं।
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इससे पूर्व भी राज्य सरकार ने माल ढोने वाले वाहनों के मालिकों को भी एकमुश्त राहत देते हुए रोड टैक्स पर जुर्माना खत्म किया था। यह निर्णय लिया गया है कि एकमुश्त आधार पर जुर्माना घटी हुई दरों पर लिया जाएगा।