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मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाना है तो ये खबर पढ़ें
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sat, 14 Nov 2015 09:58 AM IST
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हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत वाल्गद ने कहा कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में विशेष अभियान के तहत फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया जा रहा है।
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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक एक जनवरी 2016 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सहित तमाम योग्य नागरिक अपने दावे-आपत्तियां पेश कर सकते हैं। अब दावे-आपत्तियां 24 नवंबर 2015 तक पेश की जा सकेंगी।
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दावे-आपत्तियां देने के लिए 22 नवंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान सभी बूथ लेवल अधिकारी अपने-अपने मतदान केंद्रों पर सुबह नौ से शाम पांच बजे तक मौजूद रहेंगे।
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इसके तहत नाम काटने, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने या स्थानांतरण सहित अन्य संशोधन के लिए संबंधित फॉर्म बीएलओ या जिला निर्वाचन कार्यालयों में जमा किए जा सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश के नागरिकों से अनुरोध किया कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाकर लोकतंत्र की मजबूती में अपना योगदान दे। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि एक से अधिक स्थानों पर नाम दर्ज करवाना कानूनी जुर्म है और इसकी अनदेखी करने वालों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में सजा का प्रावधान भी है। इस संबंध में विशेष जानकारी के लिए विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-180-2047 पर संपर्क किया जा सकता है।