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संगीतकार विशाल डडलानी की याचिका पर सुनवाई टली
ब्यूरो/अमर उजाला/चंडीगढ़
Updated Wed, 28 Sep 2016 06:24 PM IST
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vishal dadlani
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जैन मुनि तरुण सागर पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर फंसे संगीतकार व गायक विशाल डडलानी और तहसीन पूनावाला की ओर से अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद कराने के लिए दायर याचिका पर बुधवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई समय अभाव के कारण टल गई। अब इस याचिका पर सुनवाई एक दिसंबर को होगी।
इस मामले में पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इसके साथ ही, दोनों याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार भी कर दिया था। डडलानी ने इससे पूर्व एफआईआर रद कराने और अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सात सितंबर को उन्हें कोई राहत नहीं देते हुए, यह कहकर याचिका खारिज कर दी थी कि डडलानी पहले हाईकोर्ट में जाएं।
डडलानी और पूनावाला के खिलाफ अंबाला छावनी पुलिस ने बीते 28 अगस्त को एफआईआर दर्ज की थी। जैन मुनि तरुण सागर ने 26 अगस्त को हरियाणा विधानसभा में प्रवचन दिए थे। इस पर डडलानी और पूनावाला की ओर से मीडिया में की गई टिप्पणी को लेकर अंबाला निवासी पुनीत अरोड़ा ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि जैन मुनि के बारे में दोनों की टिप्पणी से जैन समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।
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इस मामले में पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इसके साथ ही, दोनों याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार भी कर दिया था। डडलानी ने इससे पूर्व एफआईआर रद कराने और अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सात सितंबर को उन्हें कोई राहत नहीं देते हुए, यह कहकर याचिका खारिज कर दी थी कि डडलानी पहले हाईकोर्ट में जाएं।
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डडलानी और पूनावाला के खिलाफ अंबाला छावनी पुलिस ने बीते 28 अगस्त को एफआईआर दर्ज की थी। जैन मुनि तरुण सागर ने 26 अगस्त को हरियाणा विधानसभा में प्रवचन दिए थे। इस पर डडलानी और पूनावाला की ओर से मीडिया में की गई टिप्पणी को लेकर अंबाला निवासी पुनीत अरोड़ा ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि जैन मुनि के बारे में दोनों की टिप्पणी से जैन समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।
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