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चंडीगढ़ छेड़छाड़ केसः विकास बराला को हाईकोर्ट का झटका, याचिका खारिज
विवेक शुक्ला/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 30 Nov 2017 09:14 AM IST
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चंडीगढ़ छेड़छाड़ केस
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चंडीगढ़ छेड़छाड़ केस में आरोपी विकास बराला को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने करारा झटका दिया है। इसलिए अभी उसे जेल में रहना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने विकास बराला की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई अब 7 दिसंबर को होगी। विकास ने 25 नवंबर को नियमित जमानत की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
इससे पहले 13 नवंबर को ही जिला अदालत ने विकास बराला की जमानत याचिका खारिज की है। जिला अदालत अब तक चार बार उसकी जमानत याचिका खारिज की है। दूसरी ओर, गत 23 नवंबर को मामले में पीड़िता वर्णिका कुंडू ने बयान दर्ज कराए। वर्णिका ने एसीजेएम कोर्ट में बयान दर्ज कराने से पहले विकास और आशीष की पहचान की। साथ ही बताया कि इन्हीं दोनों ने उससे छेड़छाड़ और उसे किडनैप करने की कोशिश की थी।
बचाव पक्ष ने बाद में उसका क्रास एग्जामिनेशन भी किया। इसमें वर्णिका ने कबूला कि वारदात के वक्त वह अपने एक दोस्त से फोन पर बात कर रही थी। दोनों की बातचीत करीब 40 से 50 मिनट तक चली। इसके बाद बचाव पक्ष की ओर से उनकी पीड़िता, उनके पिता और एक वकील के बीच की कॉल डिटेल संबंधी याचिका पर फैसला आने के बाद ही क्रास एग्जामिनेशन पूरा करने की बात कही गई। केस की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी।
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इससे पहले 13 नवंबर को ही जिला अदालत ने विकास बराला की जमानत याचिका खारिज की है। जिला अदालत अब तक चार बार उसकी जमानत याचिका खारिज की है। दूसरी ओर, गत 23 नवंबर को मामले में पीड़िता वर्णिका कुंडू ने बयान दर्ज कराए। वर्णिका ने एसीजेएम कोर्ट में बयान दर्ज कराने से पहले विकास और आशीष की पहचान की। साथ ही बताया कि इन्हीं दोनों ने उससे छेड़छाड़ और उसे किडनैप करने की कोशिश की थी।
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बचाव पक्ष ने बाद में उसका क्रास एग्जामिनेशन भी किया। इसमें वर्णिका ने कबूला कि वारदात के वक्त वह अपने एक दोस्त से फोन पर बात कर रही थी। दोनों की बातचीत करीब 40 से 50 मिनट तक चली। इसके बाद बचाव पक्ष की ओर से उनकी पीड़िता, उनके पिता और एक वकील के बीच की कॉल डिटेल संबंधी याचिका पर फैसला आने के बाद ही क्रास एग्जामिनेशन पूरा करने की बात कही गई। केस की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी।
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21 सितंबर को पुलिस ने चालान पेश किया था
Vikas Barala
वर्णिका कुंडू छेड़छाड़ प्रकरण में सेक्टर-26 थाना पुलिस ने आरोपी हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बेटे विकास बराला और आशीष के खिलाफ गिरफ्तारी के 42वें दिन में चालान दाखिल कर दिया। पुलिस की ओर से दायर 300 पेज के चालान में पुलिस ने 40 गवाह बनाए हैं।
पुलिस ने दोनों के खिलाफ 341, 354डी, 365, 511, 34 आईपीसी और 185 एमवी एक्ट के तहत लगाए चालान दाखिल किया है। शुक्रवार को बचाव पक्ष को चालान की कॉपी सप्लाई की जाएगी। इसके बाद अगली सुनवाई पर केस का ट्रायल शुरू हो सकता है।
पुलिस की ओर से दायर चालान में 40 गवाह बनाए गए हैं। इनमें शिकायतकर्ता और उसके पिता के अलावा दोनों आरोपियों को हाउसिंग बोर्ड लाइट प्वाइंट पर पकड़ने वाले पीसीआर कर्मियों हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को भी गवाह बनाया गया है। वहीं जांच में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को भी बतौर गवाह केस में जोड़ा गया है।
पुलिस ने दोनों के खिलाफ 341, 354डी, 365, 511, 34 आईपीसी और 185 एमवी एक्ट के तहत लगाए चालान दाखिल किया है। शुक्रवार को बचाव पक्ष को चालान की कॉपी सप्लाई की जाएगी। इसके बाद अगली सुनवाई पर केस का ट्रायल शुरू हो सकता है।
पुलिस की ओर से दायर चालान में 40 गवाह बनाए गए हैं। इनमें शिकायतकर्ता और उसके पिता के अलावा दोनों आरोपियों को हाउसिंग बोर्ड लाइट प्वाइंट पर पकड़ने वाले पीसीआर कर्मियों हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को भी गवाह बनाया गया है। वहीं जांच में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को भी बतौर गवाह केस में जोड़ा गया है।
ये है मामला
Vikas Barala Arrested
ये है मामला
4 अगस्त की रात 12 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में वर्णिका कुंडू ने कॉल कर सूचना दी कि कार सवार दो युवक सेक्टर-7 से उसकी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। वर्णिका के बताए अनुसार मौके से कुछ दूरी हाउसिंग बोर्ड चौक पर थाना पुलिस और पीसीआर ने दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया। वारदात के समय वर्णिका अकेली कार ड्राइव कर रही थी, जबकि दोनों आरोपियों की कार आशीष ड्राइव कर रहा था।
आरोपियों ने तीन बार वर्णिका की गाड़ी ओवरटेक करके भी रोकने की कोशिश की थी। पुलिस ने कॉल के बाद दोनों को हाउसिंग बोर्ड चौक के लाइट प्वाइंट से गिरफ्तार कर लिया था। शुरुआत में केस में धारा 354डी (छेड़छाड़), 341 (पीछा करना) व 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जमानती धारा के तहत केस दर्ज कर किया था। साथ ही दोनों को थाने से ही जमानत दे दी थी। लेकिन, बाद में चौतरफा पुलिस की किरकिरी के बाद पुलिस ने केस में विकास बराला और आशीष कुमार के खिलाफ धारा 365, 511 (किडनैपिंग की कोशिश) की धारा जोड़ी और दोनों को जांच के लिए बुलाकर गिरफ्तार कर लिया था।
4 अगस्त की रात 12 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में वर्णिका कुंडू ने कॉल कर सूचना दी कि कार सवार दो युवक सेक्टर-7 से उसकी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। वर्णिका के बताए अनुसार मौके से कुछ दूरी हाउसिंग बोर्ड चौक पर थाना पुलिस और पीसीआर ने दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया। वारदात के समय वर्णिका अकेली कार ड्राइव कर रही थी, जबकि दोनों आरोपियों की कार आशीष ड्राइव कर रहा था।
आरोपियों ने तीन बार वर्णिका की गाड़ी ओवरटेक करके भी रोकने की कोशिश की थी। पुलिस ने कॉल के बाद दोनों को हाउसिंग बोर्ड चौक के लाइट प्वाइंट से गिरफ्तार कर लिया था। शुरुआत में केस में धारा 354डी (छेड़छाड़), 341 (पीछा करना) व 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जमानती धारा के तहत केस दर्ज कर किया था। साथ ही दोनों को थाने से ही जमानत दे दी थी। लेकिन, बाद में चौतरफा पुलिस की किरकिरी के बाद पुलिस ने केस में विकास बराला और आशीष कुमार के खिलाफ धारा 365, 511 (किडनैपिंग की कोशिश) की धारा जोड़ी और दोनों को जांच के लिए बुलाकर गिरफ्तार कर लिया था।