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वर्णिका कुंडू छेड़छाड़: विकास बराला की जमानत याचिका तीसरी बार खारिज
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Mon, 23 Oct 2017 07:37 PM IST
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चंडीगढ़ छेड़छाड़ केस, विकास बराला
- फोटो : File Photo
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वर्णिका कुंडू छेड़छाड़ प्रकरण में आरोपी हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बेटे विकास बराला की जमानत याचिका तीसरी बार जिला अदालत ने खारिज कर दी। इससे पहले एक बार इलाका मजिस्ट्रेट और एक बार एडीजे कोर्ट विकास की जमानत याचिका खारिज कर चुकी हैं। वहीं दोनों आरोपियों के खिलाफ अब केस का ट्रायल 27 अक्तूबर से शुरू होगा। 13 सितंबर को ही एसीजेएम कोर्ट ने विकास और आशीष कुमार के खिलाफ 341, 354डी, 365 आर/डब्ल्यू 511, 34 आईपीसी और 185 एमवी एक्ट के तहत आरोप तय किए थे।
दिवाली से पहले दायर जमानत याचिका में विकास की ओर से कहा गया था कि थाना पुलिस मामले में चालान दाखिल कर चुकी है और मामले में दोनों के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं। जांच भी पूरी हो चुकी है। अब पुलिस को विकास से किसी तरह की पूछताछ भी नहीं करनी है। इस आधार पर विकास को जमानत का लाभ दिया जाए।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने याचिका पर फैसले के लिए 21 अक्तूबर की तारीख तय की थी, लेकिन उस दिन फैसला न सुना पाने पर अदालत ने 23 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की थी। सोमवार को अदालत ने विकास की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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दिवाली से पहले दायर जमानत याचिका में विकास की ओर से कहा गया था कि थाना पुलिस मामले में चालान दाखिल कर चुकी है और मामले में दोनों के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं। जांच भी पूरी हो चुकी है। अब पुलिस को विकास से किसी तरह की पूछताछ भी नहीं करनी है। इस आधार पर विकास को जमानत का लाभ दिया जाए।
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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने याचिका पर फैसले के लिए 21 अक्तूबर की तारीख तय की थी, लेकिन उस दिन फैसला न सुना पाने पर अदालत ने 23 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की थी। सोमवार को अदालत ने विकास की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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