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Chandigarh News: नए कानूनों के तहत जांचकर्ता अफसरों के लिए खरीदे जाएंगे 550 टैब
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चंडीगढ़। तीनों नए विधेयकों के कानून बनने के बाद चंडीगढ़ में लागू करने के लिए पुलिस की कसरत चल रही है। शुक्रवार को चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर ने शहर के सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। इसमें इन नए कानूनों को पुलिस के स्तर पर लागू करने को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। जानकारी के मुताबिक इस दौरान थानों में वीसी के लिए प्रबंध करने समेत नए कानूनी बदलावों के तहत जांचकर्ताओं के लिए 550 टैब मुहैया करवाए जाने पर भी चर्चा हुई। इसके जरिए जांचकर्ता पुलिस अधिकारी मौके पर बयान दर्ज करने और मुआयना करने संबंधी कार्रवाई कर पाएंगे। बता दें कि नए कानूनी बदलाव के तहत संगीन मामलों में मौके की फोरेंसिक जांच भी अनिवार्य की गई है।
बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों से पूछा गया कि नए कानूनों के संबंध में उनकी किस प्रकार की जरूरतें हैं। वहीं चंडीगढ़ ज्यूडिशियल एकेडमी सेक्टर-43 में पुलिस मुलाजिमों को नए कानूनों को लेकर कोर्स करवाया जा सकता है। यह लगभग एक सप्ताह का होगा। वहीं, नए कानूनों की बेहतर ढंग से पालना को लेकर नए कंप्यूटर भी खरीदे जाएंगे। इसके अलावा मौके पर ही सीजर मेमो आदि तैयार कर देना होगा। बताया गया कि जिस अपराध में तीन वर्ष से सात वर्ष तक की कैद है उसमें डीएसपी के आदेशों के बिना गिरफ्तारी नहीं की जा सकती।
निजी अस्पताल, क्लिनिक से भी हो पाएगा दुष्कर्म पीड़िता का मेडिकल
इनके अलावा बताया गया कि नए कानून के तहत दुष्कर्म पीड़िता या अन्य अपराध से पीड़ित महिला का मेडिकल पुलिस को जानकारी प्राप्त होने के 24 घंटे में करवाना होगा। यदि संबंधित सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है तो महिला की मंजूरी से उसके कहने पर निजी डॉक्टर से भी मेडिकल करवाया जा सकता है। यह भी तय हुआ है कि हाल ही में भर्ती हुए 44 एएसआई को शुरुआत में सिर्फ थानों में ड्यूटी दी जाएगी। तकनीकी शिक्षा का ज्ञान रखने वाली योग्यता के आधार पर भर्ती होने वाले 150-200 कांस्टेबल भी सीधे फील्ड में ही उतारे जाएंगे।
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बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों से पूछा गया कि नए कानूनों के संबंध में उनकी किस प्रकार की जरूरतें हैं। वहीं चंडीगढ़ ज्यूडिशियल एकेडमी सेक्टर-43 में पुलिस मुलाजिमों को नए कानूनों को लेकर कोर्स करवाया जा सकता है। यह लगभग एक सप्ताह का होगा। वहीं, नए कानूनों की बेहतर ढंग से पालना को लेकर नए कंप्यूटर भी खरीदे जाएंगे। इसके अलावा मौके पर ही सीजर मेमो आदि तैयार कर देना होगा। बताया गया कि जिस अपराध में तीन वर्ष से सात वर्ष तक की कैद है उसमें डीएसपी के आदेशों के बिना गिरफ्तारी नहीं की जा सकती।
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निजी अस्पताल, क्लिनिक से भी हो पाएगा दुष्कर्म पीड़िता का मेडिकल
इनके अलावा बताया गया कि नए कानून के तहत दुष्कर्म पीड़िता या अन्य अपराध से पीड़ित महिला का मेडिकल पुलिस को जानकारी प्राप्त होने के 24 घंटे में करवाना होगा। यदि संबंधित सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है तो महिला की मंजूरी से उसके कहने पर निजी डॉक्टर से भी मेडिकल करवाया जा सकता है। यह भी तय हुआ है कि हाल ही में भर्ती हुए 44 एएसआई को शुरुआत में सिर्फ थानों में ड्यूटी दी जाएगी। तकनीकी शिक्षा का ज्ञान रखने वाली योग्यता के आधार पर भर्ती होने वाले 150-200 कांस्टेबल भी सीधे फील्ड में ही उतारे जाएंगे।
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