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चंडीगढ़ः पुलिस पर हमला करने वाले तीन दोषियों को दो-दो साल की कैद, आठ अन्य बरी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sat, 06 Oct 2018 01:58 AM IST
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चंडीगढ़ में ड्यूटी पर तैनात पुलिस पार्टी पर मौलीजागरां में हमला करने के मामले में एडीशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज संजीव जोशी की अदालत ने तीन दोषियों को दो-दो साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उनपर दस-दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने तीनों दोषियों रंजीत, धर्मेंदर और धर्मराज को आईपीसी की धारा-353 के तहत सजा दी है। जबकि इस मामले में अन्य आठ बच्चन, सरोज, गीता, लख्मीचंद, रेखा, बलबीर, कृष्णा और सत्यावती को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।
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यह है मामला
लालडू चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर भारत भूषण ने मौली जागरां थाने में शिकायत दर्ज कर बताया था कि उनकी चौकी में दर्ज केस में आरोपियों की तलाश करने के लिए अक्टूबर 2016 को रात करीब 11 बजे वह और क्राइम ब्रांच की टीम उक्त जगह पर पहुंची थी। जब वह आरोपियों के घर के पास पहुंचे तो बाहर बैठे दो युवक उन्हें देखकर अंदर भागे और दरवाजा बंद कर दिया।
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इसके बाद घर के ऊपर से कुछ लोगों ने उन पर पत्थर, सिलेंडर और ईंट फेंककर जानलेवा हमला किया। इसके बाद आरोपी रंजीत, धर्मेंदर और धर्मराज अपने अन्य साथियों के साथ भाग गया। मामले में मौली जागरां थाना पुलिस ने कुल 11 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा-147, 148, 149, 332, 353, 307 व 427 के तहत केस दर्ज किया था।
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