{"_id":"8a68241e419d30f197c6c975db27c6fe","slug":"twenty-seven-billion-received-from-property-tax","type":"story","status":"publish","title_hn":"प्रॉपर्टी टैक्स से मिले पौने सात करोड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
प्रॉपर्टी टैक्स से मिले पौने सात करोड़
अमर उजाला, पंचकूला
Updated Fri, 06 Dec 2013 01:37 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान की तारीख 10 दिसंबर तक बढ़ाने का नगर निगम को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जैसे-जैसे निर्धारित अवधि नजदीक आ रही है, 30 फीसदी तक छूट का फायदा लेने के लिए बैंकों और निगम के काउंटरों पर भीड़ जुट रही है।
अब तक बैंकों और निगम दफ्तर में प्रॉपर्टी टैक्स से करीब पौने सात करोड़ रुपये का राजस्व जमा हुआ है। हालांकि, ग्रामीण इलाकों से अब भी इसके प्रति जागरूकता की कमी और कई जगहों पर मकानों के नंबर अलॉट नहीं किए जाने की वजह से इन क्षेत्रों से टैक्स जमा कराने पहुंचने वालों की संख्या कम है।
नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी ओपी सिहाग ने बताया कि वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 का बकाया टैक्स निर्धारित अवधि तक जमा कराने वालों को प्रॉपर्टी टैक्स में 30 फीसदी तक की छूट दी जा रही है।
विज्ञापन
चालू वर्ष 2013-14 के टैक्स पर 10 फीसदी की रियायत दी जा रही है, ताकि अधिक से अधिक लोग भुगतान कर सकें। इसके बाद टैक्स चुकाने वालों को छूट का फायदा नहीं मिलेगा।
साथ ही प्रतिवर्ष 18 फीसदी की दर से ब्याज भी चुकाना होगा और सरचार्ज भी वसूला जा सकता है। निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए निगम दफ्तर में काउंटरों के अलावा विभिन्न बैंकों की 31 शाखाओं को अधिकृत किया है।
विज्ञापन
अब तक बैंकों और निगम दफ्तर में प्रॉपर्टी टैक्स से करीब पौने सात करोड़ रुपये का राजस्व जमा हुआ है। हालांकि, ग्रामीण इलाकों से अब भी इसके प्रति जागरूकता की कमी और कई जगहों पर मकानों के नंबर अलॉट नहीं किए जाने की वजह से इन क्षेत्रों से टैक्स जमा कराने पहुंचने वालों की संख्या कम है।
विज्ञापन
नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी ओपी सिहाग ने बताया कि वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 का बकाया टैक्स निर्धारित अवधि तक जमा कराने वालों को प्रॉपर्टी टैक्स में 30 फीसदी तक की छूट दी जा रही है।
विज्ञापन
चालू वर्ष 2013-14 के टैक्स पर 10 फीसदी की रियायत दी जा रही है, ताकि अधिक से अधिक लोग भुगतान कर सकें। इसके बाद टैक्स चुकाने वालों को छूट का फायदा नहीं मिलेगा।
साथ ही प्रतिवर्ष 18 फीसदी की दर से ब्याज भी चुकाना होगा और सरचार्ज भी वसूला जा सकता है। निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए निगम दफ्तर में काउंटरों के अलावा विभिन्न बैंकों की 31 शाखाओं को अधिकृत किया है।