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Chandigarh News: किसान को कुचलने के दोषी ट्रक चालक को दो साल कैद

Sat, 26 Aug 2023 11:58 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 26 Aug 2023 11:58 PM IST
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Truck driver jailed for two years for crushing farmer
चंडीगढ़। जिला अदालत ने रोपड़ से मंडी में धान बेचने आए एक किसान को कुचलने के आरोपी ट्रक चालक फिरोजपुर निवासी सुखविंदर को दोषी करार देते दो साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दर्ज मामले के मुताबिक ट्रक चालक नवंबर 2019 में भाई के साथ मंडी में धान बेचने आए रोपड़ के किसान सुरमुख को कुचल फरार हो गया था। हादसे में सुरमुख की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।
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रोपड़ के रहने वाले मृतक के भाई बलविंदर सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह अपने भाई सुरमुख सिंह के साथ मलोया स्थित मंडी में धान बेचने आया था। रात करीब दस बजे जीरी मंडी की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसके भाई को कुचल दिया। घटना स्थल पर लोगों की एकत्र होता देख आरोपी ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया था।
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ट्रक चालक के वकील ने अदालत में केस में झूठा फंसाने का तर्क देते हुए कहा कि पुलिस के पास घटनास्थल को कोई गवाह नहीं है, जो यह साबित कर सके कि हादसा उनके मुवक्किल की लापरवाही के चलते हुआ। अदालत ने सामने आए तथ्यों को जांचने और दलीलों को सुनने के बाद आरोपी ट्रक चालक को दोषी करार देते हुए दो साल की कैद और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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