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Chandigarh News: ट्रांसजेंडर भी कर सकेंगे पुलिस भर्ती में आवेदन

Fri, 23 Jun 2023 02:28 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 23 Jun 2023 02:28 AM IST
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Transgender will also be able to apply for police recruitment
चंडीगढ़। यूटी पुलिस की कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में अब ट्रांसजेंडर भी शामिल हो सकेंगे। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए एक ट्रांसजेंडर की ओर से दायर याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यह एतिहासिक फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देते उसे ट्रांसजेंडर के तौर पर आवेदन करने की छूट देने संबंधी चंडीगढ़ पुलिस को आदेश दिया है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आवेदन के लिए ट्रांसजेंडर कॉलम न होने को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गई है, जिस पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यूटी प्रशासन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही याचिकाकर्ता का आवेदन की अंतिम तारीख के पहले ट्रांसजेंडर के तौर पर स्वीकार करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता सौरव उर्फ किट्टू टांक ने हाईकोर्ट को बताया कि 20 मई 2023 को उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती संबंधी विज्ञापन देखा था। दूसरे इच्छुक अभ्यर्थियों की तरह उन्होंने भी आवेदन करना चाहा लेकिन फॉर्म भरने के दौरान पता चला कि उसमें ट्रांसजेंडर का कॉलम ही नहीं है।
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इसके बाद याची ने दो जून 2023 को चंडीगढ़ प्रशासन के गृह सचिव और डीजीपी चंडीगढ़ को मांगपत्र देकर ट्रांसजेंडर के तहत फॉर्म भरने की इजाजत मांगी, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस की ओर से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। मामले में कई बार फॉलोअप करने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट की दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता ने कहा कि वह पूरी तरह से योग्य हैं और इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं। बावजूद इसके उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा। इसके साथ ही याचिका में इस विज्ञापन को भी चुनौती दी गई है, जिसमें ट्रांसजेंडर के तौर पर आवेदन करने का विकल्प नहीं है।
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याचिका पर बुधवार 21 जून को हाईकोर्ट ने सुनवाई की। न्यायमूर्ति विक्रम अग्रवाल की बेंच ने प्रस्तुत दस्तावेज और केस की जांच में पाया कि याचिकाकर्ता चंडीगढ़ पुलिस की कांस्टेबल भर्ती के लिए होने वाली चयन प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से योग्य और भाग लेने का इच्छुक है, लेकिन आवेदन फॉर्म में लिंग की श्रेणी में ट्रांसजेंडर का विकल्प उपलब्ध नहीं होने के कारण वह आवेदन नहीं कर पाया।
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सभी साक्ष्यों और तथ्यों को जांचने के बाद न्यायमूर्ति विक्रम अग्रवाल ने याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देते हुए फॉर्म में ट्रांसजेंडर कॉलम न होने पर चंडीगढ़ के गृह सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही चंडीगढ़ पुलिस को याचिकाकर्ता को ट्रांसजेंडर के तौर पर आवेदन करने की छूट देते हुए उसका आवेदन फॉर्म चंडीगढ़ पुलिस को तय अंतिम तिथि से पहले स्वीकार करने का आदेश दिया है।
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