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Chandigarh News: सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत तीन नई सेवाएं अधिसूचित

Tue, 10 Dec 2024 10:37 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 10 Dec 2024 10:37 PM IST
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Three new services notified under the Right to Services Act.
चंडीगढ़। राज्य सरकार की ओर से सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत हरियाणा राज्य औद्योगिक और आधारिक संरचना विकास निगम की तीन नई सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। इनमें डी-माॅर्गेज के लिए अनुमति जारी करने के लिए दो दिन की समयसीमा तय की गई है। इसी तरह अंतरिम हस्तांतरण पत्र (पीटीएल) 45 दिन और अंतिम हस्तांतरण पत्र (एफटीएल) सात दिन में जारी करना होगा। यह आदेश मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने जारी किए है। किसी संपत्ति के तौर पर गिरवी रखने के लिए अनुमति दो दिन में जारी करनी होगी। इस प्रक्रिया में बदलाव के लिए 15 दिन और प्लॉट को दो भागों में बांटने के लिए 40 दिन की समयसीमा तय की गई है।
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वहीं, प्लॉट दो भागों में बांटने को छोड़कर इन सभी सेवाओं के लिए संपदा अधिकारी को पदनामित अधिकारी बनाया गया है, जबकि प्लॉट को दो भागों में बांटने के मामलों के लिए उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक (संपदा) को पदनामित अधिकारी बनाया गया है। इन सेवाओं के लिए विभागाध्यक्ष (संपदा) पहला शिकायत निवारण अधिकारी और प्रबंध निदेशक दूसरे शिकायत निवारण अधिकारी होंगे।
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