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नशा बेचने के आरोप में तीन को कैद
अबोहर (फिरोजपुर)।
Updated Sat, 11 Oct 2014 10:40 PM IST
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थाना खुईयां सरवर पुलिस की ओर से नशा बेचने के आरोप में पकड़े गए एक मेडिकल संचालक व उसके दो साथियाें को फाजिल्का की जिला एवं सत्र न्यायाधीश जतिन्द्र वालिया की अदालत ने दस-दस वर्ष की कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार थाना खुईयां सरवर की पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि गांव के ही बस स्टैंड पर स्थित एक मेडिकल स्टोर संचालक अपनी दुकान में दवाओं की आड़ में नशे का कारोबार करता है। पुलिस ने छापा मारा तो मेडिकल स्टोर के पास स्थित फोटो स्टेट की दुकान से भारी मात्रा में नशीली गोलियां, नशीली दवा की शीशियां बरामद र्हुइं।
पुलिस ने मौके पर ही गौरीशंकर निवासी गांव दौलतपुरा, सुभाष चंद निवासी जंडवाला हनुवंता व मेडिकल स्टोर के संचालक बलविंद्र सिंह निवासी दीवानखेड़ा को काबू कर तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश जतिन्द्र वालिया की अदालत ने तीनों आरोपियों को नशा बेचने के आरोप में दस-दस वर्ष की कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की एवज में सजा में इजाफा किया जा सकता है।
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जानकारी के अनुसार थाना खुईयां सरवर की पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि गांव के ही बस स्टैंड पर स्थित एक मेडिकल स्टोर संचालक अपनी दुकान में दवाओं की आड़ में नशे का कारोबार करता है। पुलिस ने छापा मारा तो मेडिकल स्टोर के पास स्थित फोटो स्टेट की दुकान से भारी मात्रा में नशीली गोलियां, नशीली दवा की शीशियां बरामद र्हुइं।
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पुलिस ने मौके पर ही गौरीशंकर निवासी गांव दौलतपुरा, सुभाष चंद निवासी जंडवाला हनुवंता व मेडिकल स्टोर के संचालक बलविंद्र सिंह निवासी दीवानखेड़ा को काबू कर तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश जतिन्द्र वालिया की अदालत ने तीनों आरोपियों को नशा बेचने के आरोप में दस-दस वर्ष की कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की एवज में सजा में इजाफा किया जा सकता है।
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