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सीटीयू कंडक्टर भर्ती परीक्षा में तीन दोषियों को डेढ़ साल की सजा

Sat, 18 Jan 2020 02:18 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sat, 18 Jan 2020 02:18 AM IST
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Three convicts sentenced to one and a half year in CTU conductor recruitment examination
चंडीगढ़। सीबीआई अदालत ने 2010 में चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (सीटीयू) बस कंडक्टर भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी के मामले में तीन लोगों को डेढ़-डेढ़ साल की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 6-6 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट रवीश कौशिक की अदालत ने मंगलवार को इन तीनों को दोषी ठहराया था।
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दोषियों की पहचान हरियाणा के सोनीपत निवासी राजिंदर कुमार, संजय भारद्वाज और संदीप कुमार के रूप में हुई है। मामला अक्तूबर, 2010 का है। सीटीयू की बस कंडक्टर भर्ती परीक्षा के दौरान सीबीआई को परीक्षा में नकल करवाए जाने की सूचना मिली थी। इस पर सीबीआई ने सेक्टर-23 स्थित सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्र में औचक दौरा किया था। इस दौरान टीम ने संजय को गिरफ्तार किया था, जो आवेदक राजिंदर के स्थान पर परीक्षा में बैठा था। संजय से पूछताछ के दौरान बताया था कि परीक्षा केंद्र के बाहर उसका एक साथी संदीप नकल करने में उसकी मदद कर रहा था। इसके बाद टीम ने उसे भी काबू कर लिया।
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जांच में सामने आया कि नवीन ने राजिंदर को पास करवाने के लिए साढ़े चार लाख रुपये की मांग की थी। इसमें से एक लाख रुपये वह ले चुका था, जबकि इस मामले में अगस्त 2019 में अदालत की ओर से दोषी ठहराए गए चार व्यक्तियों को दो साल की सजा सुनाई जा चुकी है।
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