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दूसरे राज्यों में आने-जाने पर रोक नहीं, 24 घंटे खुलेंगे कैमिस्ट दुकानें व एटीएम

Sat, 08 Jan 2022 01:48 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sat, 08 Jan 2022 01:48 AM IST
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There is no restriction on movement in other states, chemist shops and ATMs will open 24 hours
चंडीगढ़। यूटी प्रशासक के फैसले के बाद शुक्रवार को डीसी विनय प्रताप सिंह ने रात्रि कर्फ्यू से संबंधित विस्तृत आदेश जारी कर दिए। आदेश के अनुसार रात 10 से सुबह 5 बजे तक आम लोगों को घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। आदेश में बताया गया है कि इस दौरान कौन-कौन लोग बाहर निकल सकते हैं। किसी की मजबूरी है तो उसके लिए मूवमेंट पास बनाया जाएगा। प्रशासन ने इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है।
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रात्रि कर्फ्यू के दौरान सभी गैर-अनिवार्य सेवाओं और गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, केमिस्ट की दुकानें, अस्पताल और एटीएम 24 घंटे खुले रहेंगे। इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्रियों में शिफ्टों में काम हो सकेगा। नेशनल और स्टेट हाईवे पर आवाजाही को बाधित नहीं किया जाएगा।
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डीसी ने अपने आदेश में कहा है कि शहर में बीते कुछ दिनों में कोरोना के नए मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। यह भी देखा जा रहा है कि रात के समय गैर अनिवार्य गतिविधियां ज्यादा हो रही हैं, जो कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलाने में बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं, इसलिए लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। यह आदेश रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच प्रभावी रहेंगे। इस दौरान लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि, इस दौरान अन्य राज्यों से माल की आपूर्ति को रोका नहीं जाएगा। सभी रेस्टोरेंट, ईटिंग प्वाइंट, होटल, फूड कोर्ट आदि अपने आधी क्षमता पर कार्य करेंगे। इसके अलावा सभी दुकानों को 10 बजे बंद करना होगा और आखिरी ऑर्डर देने का समय 9 बजे होगा। अगर कोई इस आदेश की पालना नहीं करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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इन्हें मिलेगी छूट
-अनिवार्य सेवाओं में लगे कर्मी, जिनमें नगर निगम के कर्मचारी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पुलिस कर्मचारी, मिलिट्री, स्वास्थ्य, बिजली, प्रशासन के मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी और कोविड-19 संबंधित ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को कर्फ्यू से छूट मिलेगी।

- यूटी प्रशासन की तरफ से जिन्हें कर्फ्यू पास जारी किए जाएंगे, उन्हें भी छूट मिलेगी।
- अन्य राज्यों में आने-जाने वालों को रोका नहीं जाएगा। हालांकि, इस दौरान उन्हें यात्रा की वजह, वह कहां यात्रा कर रहे हैं आदि की जानकारी देनी होगी।
- सभी अस्पताल, केमिस्ट की दुकानें और एटीएम 24 घंटे खुले रहेंगे।
- गर्भवती महिलाएं व इलाज कराने जा रहे मरीजों को छूट मिलेगी।
- एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी से आ और जा रहे लोगों को भी छूट मिलेगी।
कर्फ्यू पास के लिए इन नंबरों पर करें संपर्क
कर्फ्यू पास के लिए यूटी प्रशासन ने एक कंट्रोल रूम बनाया है। शहरवासी 0172-2700076 और 0172-2700341 पर फोन कर कर्फ्यू पास से संबंधित जानकारी और आवेदन कर सकते हैं। मूवमेंट पास के लिए http://admser.chd.nic.in/dpc/ पर ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।
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