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नाबालिग बच्चों से कुकर्म मामले में सजा काट रहा जुल्फीकार पहुंचा हाईकोर्ट, बोला- जमानत दे दीजिए

Tue, 20 Aug 2019 10:20 AM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क/अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Tue, 20 Aug 2019 10:20 AM IST
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theatre age ngo director zulfiqar khan filed bail petition in punjab haryana high court
जुल्फीकार खान - फोटो : फाइल फोटो
नाबालिग बच्चों से कुकर्म मामले में सजा काट रहा जुल्फीकार पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के दरवाजे पहुंच गया है। उसने जमानत के लिए याचिका दायर की है। हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए चंडीगढ़ की थियेटर एज एनजीओ के संस्थापक और कलाकार जुल्फिकार खान ने जमानत का लाभ दिए जाने की अपील की है। 23 दिसंबर 2016 को चंडीगढ़ की जिला अदालत द्वारा सुनाई गई सात साल की सजा के खिलाफ दाखिल अपील के साथ 22 अगस्त को सुनवाई करेगा।
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सोमवार को जुल्फिकार खान ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर जमानत दिए जाने की अपील की थी। इससे पहले 7 साल की सजा के खिलाफ जुल्फिकार ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। हाईकोर्ट ने सजा पर रोक नहीं लगाई थी और अपील एडमिट कर दी थी, जिस पर 22 को सुनवाई है। जुल्फिकार को जिला अदालत ने तीन मामलों में सात-सात साल की सजा सुनाई थी और यह सजा एक साथ जारी रखने के आदेश दिए थे। इसके साथ ही जिला अदालत ने उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका था।
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अदालत ने उसे कुकर्म और युवाओं को आपत्तिजनक चीजें दिखाने की धाराओं के तहत दोषी करार दिया था। जुल्फिकार की गिरफ्तारी  11 जुलाई 2015 को ठीक उसके जन्म दिन के मौके पर की गई थी, तब से वह सलाखों के पीछे है। जुल्फीकार ने अब सजा के खिलाफ अपील के लंबित रहते जमानत का लाभ दिए जाने की अपील की है, जिसपर हाईकोर्ट मुख्य याचिका के साथ 22 अगस्त को सुनवाई करेगा।
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