फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   The widow of a former soldier had to seek refuge in the court for pension, sad and unfortunate: High Court

पूर्व फौजी की विधवा को पेंशन के लिए लेनी पड़ी न्यायालय की शरण, दुःखद व दुर्भाग्यपूर्ण: हाईकोर्ट

Tue, 23 Jul 2024 08:49 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 23 Jul 2024 08:49 PM IST
विज्ञापन
The widow of a former soldier had to seek refuge in the court for pension, sad and unfortunate: High Court
-एएफटी के 2 साल पहले जारी आदेश का नहीं हुआ पालन, केंद्र के पास कोई स्पष्टीकरण नहीं
विज्ञापन

-आदेश के पालन से जुड़ी याचिका का तीन माह के भीतर निपटारा करने का एएफटी को आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पूर्व फौजी की विधवा को फैमिली पेंशन के आदेश का पालन करने के स्थान पर उसे न्यायालय की शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया गया, यह दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण व पीड़ादायक है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने यह टिप्पणियां करते हुए आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल को पेंशन के आदेश का पालन करने से जुड़ी याचिका का तीन माह के भीतर निपटारा करने का आदेश दिया है।

याचिका दाखिल करते हुए शिमला निवासी शिव देई गुलेरिया ने हाईकोर्ट को बताया था कि उसने पति की मौत के बाद फैमिली पेंशन के लिए दावा किया था। दावे को लेकर एएफटी ने 2022 में याची के पक्ष में आदेश दिया था। उस आदेश के बाद याची ने पालन से जुड़ी याचिका दाखिल की थी, जिसमें विभिन्न तिथियों को जारी निर्देशों के बावजूद आदेश का पालन नहीं हुआ। याची ने बताया कि केंद्र ने एएफटी के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल नहीं की है और ऐसे में यह आदेश अंतिम हो चुका है। याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि एएफटी और केंद्र को याची को जल्द से जल्द फैमिली पेंशन जारी करने का निर्देश दिया जाए। जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस करमजीत सिंह की खंडपीठ ने कहा यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण व दुखद स्थिति है, जहां एएफटी के आदेश को लागू करने के बजाय, केंद्र ने पूर्व फौजी की विधवा को इस कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि अधिकारियों के उदासीन रवैये से हम निराश हैं और अपनी पीड़ा दर्ज करते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed