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Chandigarh News: एक दिसंबर से शुरू होगी ईडब्ल्यूएस बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया

Fri, 22 Nov 2024 04:00 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 22 Nov 2024 04:00 AM IST
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The process of admission of EWS children will start from December 1st.
चंडीगढ़। शहर के 57 निजी गैर सहायता प्राप्त व गैर अल्पसंख्यक स्कूलों में ईडब्ल्यूएस/डीजी एंट्री कक्षा के दाखिले के लिए अभिभावक एक दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व वंचित समूह (ईडब्ल्यूएस/डीजी) के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई है।
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स्कूल शिक्षा निदेशक हरसुहिंदर पाल सिंह बराड़ ने बताया कि ईडब्ल्यूएस/डीजी एंट्री कक्षा के दाखिले का शेड्यूल तैयार हो गया है। बीते सत्र में जहां आवेदन प्रक्रिया जनवरी माह में शुरू हुई थी, वहीं इस बार इसे एक दिसंबर से शुरू किया जा रहा है। अभिभावक एक दिसंबर से दाखिले के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तारीख 15 जनवरी तय की गई है। शहर के 57 निजी गैर सहायता प्राप्त व गैर अल्पसंख्यक स्कूलों में एंट्री क्लास में ईडब्ल्यूएस/डीजी की करीब 800 सीटें हैं। बराड़ ने स्पष्ट किया कि पिछले सत्र के मुकाबले इस बार दाखिला प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया हैं, सिर्फ आवेदन की तारीख जल्दी रखी है। विभाग अप्रैल माह में शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पूर्व ईडब्ल्यूएस/डीजी एंट्री क्लास दाखिला प्रक्रिया निपटाना चाहता है ताकि निजी स्कूलों की ओर से इन सीटों को पहले भर देने की दिक्कत न आए। पिछले सत्र में कुछ निजी स्कूलों की ओर से कोटे की सीटें पहले दी गई थीं।
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ईडब्ल्यूएस/डीजी दाखिले की योग्यता
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत गैर अल्पसंख्यक निजी स्कूलों में एंट्री क्लास में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व वंचित समूह के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी में एंट्री क्लास में वह बच्चे आवेदन कर सकते हैं, जिनके माता-पिता व गार्डिन की वार्षिक आय 1.50 लाख रुपये से कम है या वह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सेक्शन दो (डी) के तहत शेड्यूल कास्ट; 60 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति के बच्चे; वॉर विडो के बच्चे; चाइल्ड विद डिसेबिलिटी; अनाथ बच्चे; कैंसर, एड्स से प्रभावित हैं।
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दाखिले के लिए अनिवार्य दस्तावेज
-जन्म तिथि के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र।
-निवास प्रमाण के लिए राशन कार्ड, डॉमिसाइल या रेजिडेंट सर्टिफिकेट या वोटर आई-कार्ड।
-ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आय प्रमाण पत्र व वंचित समूह के लिए सक्षम प्राधिकारी से जारी प्रमाण पत्र।
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