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कोमा में पड़े व्यक्ति को 18.5 लाख का मुआवजा

Wed, 25 Dec 2013 09:00 AM IST
अमर उजाला, पंचकूला
अमर उजाला, पंचकूला Updated Wed, 25 Dec 2013 09:00 AM IST
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The man lay in a coma for two years, 18.5 million compensation
सड़क हादसे का शिकार होने के बाद दो साल से कोमा में पड़े व्यक्ति को साढ़े 18 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंदर कौर की अदालत ने मुआवजे के केस की सुनवाई के बाद यह आदेश दिए।
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तीन सितंबर 2011 को हरियाणा रोडवेज की बस से एक हादसा हुआ था, जिसमें सेक्टर-19 निवासी राजीव शर्मा (40) गंभीर रूप से घायल हो गया था। राजीव ड्राइवर की नौकरी करता था और हादसे की रात बाइक पर अपने घर जा रहा था।
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रास्ते में अमरटैक्स चौक पर हरियाणा रोडवेज की एक बस ने उसे टक्कर मार दी थी। इससे राजीव को सिर पर गंभीर चोट आई और वह तभी से कोमा में है। वहीं, इस हादसे के आरोपी मनोज कुमार पर अलग से एक केस चल रहा है।
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चूंकि राजीव शर्मा प्रति माह पांच हजार रुपये कमाता था। इसलिए उसकी उम्र और कमाई के हिसाब से कोर्ट ने नौ लाख रुपये का मुआवजा तय किया।

इसके अलावा इलाज पर खर्च के लिए तीन लाख 60 हजार रुपये का मुआवजा, तीन लाख रुपये दर्द के लिए व तीन लाख रुपये का मुआवजा जीवन प्रत्याशा के नुकसान के लिए मिलेगा।

यानी कुल 18 लाख 60 हजार रुपये का मुआवजा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को अदा करना होगा।
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