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कांस्टेबल भर्ती को फिर लगा झटका, सरकार से मांगा गया जवाब

Thu, 19 Jan 2017 08:13 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 19 Jan 2017 08:13 PM IST
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the government sought to answer on constable recruitment
हाईकोर्ट - फोटो : file photo

हरियाणा पुलिस में कांस्टेबलों की भर्ती पर हाईकोर्ट ने 6 अप्रैल तक रोक जारी रखने का निर्णय लिया है। मामले की सुनवाई को टालते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने फिजिकल टेस्ट के परिणाम में अनियमितताओं को लेकर हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया है। 

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सरकार अगले आदेश तक इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू नहीं करेगी। मामले में आवेदकों की ओर से सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में याचिका दाखिल की गई थी। 
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याची ने कहा था कि सिंगल बेंच ने सभी याचिकाओं में फिजिकल टेस्ट को लेकर दर्ज की गई आपत्तियों पर मेरिट के आधार पर फैसला नहीं दिया है। 

कोर्ट ने भर्ती के मानकों पर सरकार से मांगा जवाब

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court

एक याचिका को टेस्ट के तौर पर लिया गया था और इसके बाद अन्य याचिकाएं खारिज कर दी थी। डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगाते हुए याचियों को लिखित परीक्षा में शामिल होने की छूट दे दी थी। 

इसके बाद हाईकोर्ट ने वीडियोग्राफी देखने की याची की छूट दी थी। हाईकोर्ट में जब इस बारे में रिकार्ड पेश किया गया तो आगे बहस के लिए समय मांगा गया।

इस पर याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इसी बीच इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और ऐसा हुआ तो याची का हक उसे कैसे मिलेगा। अब हाईकोर्ट ने 6 अप्रैल तक इंटरव्यू आयोजित न करने के आदेश दिए हैं।

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