{"_id":"673fb3b3d4ebbe9d0c030294","slug":"the-culprit-caught-with-drug-injection-was-sentenced-to-10-years-imprisonment-chandigarh-news-c-16-pkl1049-568287-2024-11-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chandigarh News: नशीले इंजेक्शन के साथ पकड़े दोषी को 10 साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chandigarh News: नशीले इंजेक्शन के साथ पकड़े दोषी को 10 साल की सजा
विज्ञापन
चंडीगड़। जिला अदालत ने 36 नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार श्याम सुंदर निवासी धनास को 10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।
सेक्टर-36 थाना पुलिस ने अप्रैल 2019 में एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया था। अदालत में सुनवाई के दौरान एएसआई सुरिंदर सिंह ने बताया कि 15 अप्रैल 2019 को सेक्टर-53 स्थित जंगल एरिया के पास पुलिस ने नाका लगा रखा था। इसी बीच शक के आधार पर एक व्यक्ति के थैले की जांच करने पर 36 नशीले इंजेक्शन मिले थे। इसके बाद पुलिस ने उसे दबोच कर केस दर्ज किया था।
विज्ञापन
सेक्टर-36 थाना पुलिस ने अप्रैल 2019 में एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया था। अदालत में सुनवाई के दौरान एएसआई सुरिंदर सिंह ने बताया कि 15 अप्रैल 2019 को सेक्टर-53 स्थित जंगल एरिया के पास पुलिस ने नाका लगा रखा था। इसी बीच शक के आधार पर एक व्यक्ति के थैले की जांच करने पर 36 नशीले इंजेक्शन मिले थे। इसके बाद पुलिस ने उसे दबोच कर केस दर्ज किया था।
विज्ञापन