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Chandigarh News: अदालत ने सड़क हादसे में दिव्यांग हुए युवक को नौ लाख का मुआवजा देने के दिए आदेश

Mon, 01 May 2023 01:34 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 01 May 2023 01:34 AM IST
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The court ordered compensation of nine lakhs to the disabled youth in the road accident
चंडीगढ़। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) ने पांच साल पहले सड़क हादसे में दिव्यांग हुए मोहित को 9 लाख मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। हादसा सितंबर 2018 में उस समय हुआ था, जब याचिकाकर्ता मोहित सेक्टर-26 से पंजाब यूनिवर्सिटी सेक्टर-14 साइकिल से जा रहा था।इस दौरान सेक्टर 26 की स्लिप रोड पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक के पास तेज रफ्तार सीटीयू बस के चालक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह दिव्यांग हो गया। उसकी ओर से मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) ने सीटीयू बस चालक और बीमा कंपनी के खिलाफ याचिका दायर कर हादसे में दिव्यांग हो जाने के चलते 20 लाख रुपये मुआवजे का दावा किया था। जिस पर सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने डड्डूमाजरा कॉलोनी के रहने वाले सीटीयू बस चालक इंदर सिंह और बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पीड़ित युवक को मुआवजे की राशि देने के आदेश दिए हैं।
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याचिका के अनुसार वाराणसी का रहने वाला 18 वर्षीय मोहित सितंबर 2018 को साइकिल पर सवार हो चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर-26 से पंजाब यूनिवर्सिटी सेक्टर-14 की ओर जा रहा था। जैसे ही वह पंजाब नेशनल बैंक सेक्टर-26 के पास स्लिप रोड पर पहुंचा तेज रफ्तार सीटीयू बस के चालक ने लापरवाही से उसकी साइकिल में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वह सड़क पर जा गिरा और बुरी तरह से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल (जीएमसीएच) सेक्टर-32 में ले जाया गया। जहां गंभीर चोटों के कारण मोहित स्थायी रूप से दिव्यांग हो गया। मामले में सेक्टर 26 थाना पुलिस ने पीड़ित मोहित की शिकायत पर आरोपी सीटीयू बस चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था।
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