फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   The accused of firing the liquor businessman's house did not get relief

शराब कारोबारी के भाई के घर फायरिंग के आरोपी को नहीं मिली राहत

Fri, 19 Jun 2020 02:30 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 19 Jun 2020 02:30 AM IST
विज्ञापन
The accused of firing the liquor businessman's house did not get relief
चंडीगढ़। सेक्टर 33 के शराब कारोबारी अरविंद सिंगला के बड़े भाई राकेश सिंगला के घर के बाहर फायरिंग के मामले में आरोपी हरिंदर सिंह की जमानत याचिका जिला अदालत ने वीरवार को खारिज कर दी। इस मामले में सेक्टर-34 थाना पुलिस ने बीते 31 मई को अरविंद सिंगला की शिकायत पर केस दर्ज किया था।
विज्ञापन

अरविंद सिंगला का शराब का कारोबार है। सेक्टर 33 में ही उनके बड़े भाई राकेश सिंगला और उसकी मां अलग घर में रहते हैं। वारदात के दिन शाम के करीब 5.30 बजे अरविंद और उनका पीएसओ घर के अंदर बने पार्क में खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। इस दौरान गेट पर एक गाड़ी में चार युवक आए और सिक्योरिटी गार्ड से उनके बारे में पूछा। सिक्योरिटी गार्ड ने उनके घर पर न होने की बात कही। इस दौरान युवक गाड़ी में बैठकर चले गए। कुछ देर बाद अरविंद सिंगला की मां ने फोन किया कि चार युवकों ने उनके घर पर फायरिंग की है। अरविंद ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि आरोपियों ने उनके भाई को जान से मारने की नियत से हमला किया है। सेक्टर 34 थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें से एक आरोपी हरिंदर सिंह की जमानत याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed