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नशीले पदार्थों की तस्करी में दस साल की कैद
अमर उजाला मोहाली
Updated Tue, 26 Nov 2013 12:19 AM IST
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नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में जिला अदालत ने सोमवार को एक व्यक्ति को दस साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी को एक लाख रुपये जुर्माना भी भरना होगा। ॉ
जुर्माना न भरने की स्थिति में छह महीने और जेल में बिताने होंगे। जानकारी के मुताबिक मामला करीब पांच वर्ष पहले का है। थाना फेज-8 की पुलिस ने गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है।
इसी बीच पुलिस ने फेज-8 स्थित पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के पास से उत्तरप्रदेश के जिला सहारनपुर निवसी कुलदीप सिंह ( 31) को काबू किया था।
जांच में उसके पास से पांच किलोग्राम स्मैक बरामद हुई थी। उसे गिरफ्तार कर केस दर्ज किया गया। कई सालों तक मामले की सुनवाई चलने के बाद सोमवार को सजा सुनाई गई। आरोपी को जेल भेज दिया गया।
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जुर्माना न भरने की स्थिति में छह महीने और जेल में बिताने होंगे। जानकारी के मुताबिक मामला करीब पांच वर्ष पहले का है। थाना फेज-8 की पुलिस ने गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है।
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इसी बीच पुलिस ने फेज-8 स्थित पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के पास से उत्तरप्रदेश के जिला सहारनपुर निवसी कुलदीप सिंह ( 31) को काबू किया था।
जांच में उसके पास से पांच किलोग्राम स्मैक बरामद हुई थी। उसे गिरफ्तार कर केस दर्ज किया गया। कई सालों तक मामले की सुनवाई चलने के बाद सोमवार को सजा सुनाई गई। आरोपी को जेल भेज दिया गया।
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