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अब सिनेमा के विज्ञापन से टैक्स वसूलने की तैयारी
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sat, 21 Nov 2015 12:48 AM IST
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अब सिनेमा हाल की स्क्रीन पर दिखने वाले निजी कंपनियों के विज्ञापन पर भी नगर निगम टैक्स वसूल करेगा। इसके लिए नगर निगम ने खाका तैयार कर लिया है।
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एडवरटाइजमेंट कंट्रोल एक्ट के तहत इस नए टैक्स को लगाया जा रहा है। इसके लिए सोमवार को नगर निगम ने सभी सिनेमा हाल के प्रबंधकों की बैठक बुलाई। इसके साथ ही नगर निगम सिनेमा हाल और माल के बाहर लगे विज्ञापन बोर्ड का भी शुल्क चार्ज करेगा।
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नगर निगम ने सिनेमा हाल की स्क्रीन पर चलने वाले विज्ञापन से हर साल करीब 14 करोड़ रुपये का शुल्क वसूलने का टारगेट रखा है। इसके लिए रेट भी तय कर लिए गए हैं। प्रस्ताव के अनुसार विज्ञापन की स्लाइड का प्रतिदिन का रेट 500 और विज्ञापन की रील का खर्चा प्रतिदिन दिन का 2500 रुपये के हिसाब से चार्ज किया जाएगा।
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शहर में इस समय 9 सिनेमा हाल हैं। मालूम हो कि हर सिनेमा में तीन से चार स्क्रीन हैं जहां पर पूरा दिन कई शो चलते हैं। इस समय जब कोई फिल्म शुरू होती है तो उसके शुरूआत में सिनेमा हाल की ओर से विज्ञापन चलाए जाते हैं जबकि इंटरवल में भी विज्ञापन चलाए जाते हैं।
कलर कोडिंग के लिए भी दी जाएगी हिदायत
ज्वाइंट कमिश्नर वीरेंद्र चौधरी की ओर से जो सिनेमा हाल के प्रबंधकों की बैठक बुलाई जा रही है उसमे फायर नार्मस पूरे करने की भी हिदायत दी जाएगी इसके साथ सिनेमा हाल में शुरू की जाने वाली कलर कोडिंग के सिस्टम के बारे में भी चर्चा की जाएगी। इस मौके पर सिनेमा हाल प्रबंधक अपनी समस्याओं से भी चीफ फायर फायर एवं ज्वाइंट कमिश्नर को अवगत करवाएंगे।
वीरेंद्र चौधरी, ज्वाइंट कमिश्नर, नगर निगम ने बताया कि सभी सिनेमा हाल के मालिकों को एक सितंबर से विज्ञापन शुल्क जमा करवाना होगा। इसके साथ ही विज्ञापन शुल्क भी पूरे साल का एक साथ जमा करवाने के लिए कहा जाएगा।