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Punjab News: सुखपाल खैरा को फिलहाल हाईकोर्ट से राहत नहीं, 14 नवंबर को फिर से होगी सुनवाई

Mon, 06 Nov 2023 05:58 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Mon, 06 Nov 2023 05:58 PM IST
सार

सुखपाल खैरा ने अपनी याचिका में बताया कि 2015 में दर्ज एनडीपीएस के मामले में नियमित जमानत की मांग को लेकर उनकी याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इससे पहले हाईकोर्ट गिरफ्तारी व निचली अदालत द्वारा हिरासत बढ़ाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख चुका है।

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Sukhpal Singh Khaira currently has no relief from the High Court
सुखपाल खैरा। - फोटो : twitter

विस्तार

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) के मामले में फंसे सुखपाल खैरा को फिलहाल हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। याचिका में उन्होंने झूठे मामले में फंसाने की आशंका जताई है और हाईकोर्ट से अपील की है कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए तो उससे पहले उन्हें सात दिन का नोटिस दिया जाए। खैरा को बिना कोई राहत दिए हाईकोर्ट ने सुनवाई 14 नवंबर तक स्थगित कर दी।

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सुखपाल खैरा ने अपनी याचिका में बताया कि 2015 में दर्ज एनडीपीएस के मामले में नियमित जमानत की मांग को लेकर उनकी याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इससे पहले हाईकोर्ट गिरफ्तारी व निचली अदालत द्वारा हिरासत बढ़ाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख चुका है।
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याची को आशंका है कि अगर उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिलती है तो कोई फर्जी मामला बनाकर याचिकाकर्ता के खिलाफ सरकार फिर से कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में सरकार को इस बारे में उचित निर्देश जारी किए जाएं। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि सरकार याची को राजनीतिक कारणों से परेशान कर रही है। ऐसे में कोर्ट उसके खिलाफ सरकार के पास मौजूद सामग्री को तलब कर उसकी जांच करे। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर पंजाब सरकार को आदेश दिया था कि याची के खिलाफ जो मामले दर्ज हैं और उसमें उनके खिलाफ जो सबूत मौजूद हैं, उनकी जानकारी अगली सुनवाई पर सौंपी जाए।

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