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मनी लॉन्ड्रिंग केस: सुखपाल सिंह खैरा को झटका, मोहाली जिला अदालत ने रद्द की जमानत याचिका
Tue, 07 Dec 2021 08:38 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली (पंजाब)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली (पंजाब)
Published by: ajay kumar
Updated Tue, 07 Dec 2021 08:38 PM IST
सार
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा को मंगलवार को मोहाली जिला अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने खैरा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अब खैरा के बेटे मेहताब ने जानकारी दी है कि वे जल्द पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
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सुखपाल सिंह खैरा।
- फोटो : फाइल
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विस्तार
मोहाली जिला अदालत ने मंगलवार को पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा को झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी। इसके साथ ही साफ हो गया है कि सुखपाल सिंह खैरा को अभी कुछ समय और जेल में बिताना होगा। वहीं, दूसरी ओर सुखपाल खैरा के बेटे मेहताब खैरा ने कहा है कि उनके पिता निर्दोष हैं और अब जमानत के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगाएंगे।
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जानकारी के मुताबिक पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा को ईडी ने 10 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में गिरफ्तार किया था। इसके बाद वह रिमांड पर चल रहे थे। खैरा ने अदालत में ईडी की गिरफ्तारी को गलत बता अपनी जमानत याचिका दायर की थी। इसकी सुनवाई अदालत में शुक्रवार सुबह साढ़े 10 बजे से शुरू हुई और शाम साढ़े चार बजे तक चली।
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खैरा के वकीलों ने एक के बाद एक दलीलें पेश कीं। इस दौरान खैरा ने अदालत को बताया कि ईडी ने जिस चीज को आधार बनाकर उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है, उसमें ईडी को कोई सबूत हासिल नहीं हुआ। जबकि ईडी की यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित थी, क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन में अपना समर्थन दिया था। सुखपाल सिंह खैरा ने अदालत को बताया कि आठ दिन के पुलिस रिमांड के दौरान ईडी को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, जिससे साबित हो सके कि उन्होंने विदेश से कोई फंड लिया है।
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वहीं, दूसरी ओर ईडी ने सुखपाल खैरा की ओर से पेश की गई दलीलों का जमकर विरोध किया और खैरा की जमानत याचिका को खारिज करने की अपील की। इसी बीच अदालत ने खैरा और ईडी के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। अब मंगलवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए सुखपाल सिंह खैरा की ओर से लगाई गई जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद खैरा के बेटे मेहताब खैरा ने कहा है कि मेरे पिता निर्दोष हैं और जमानत के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अपील करेंगे।