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एफआईआर रद कराने हाईकोर्ट पहुंचे खैहरा
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 08 May 2014 10:06 PM IST
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पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुखपाल सिंह खैहरा ने अपने विरुद्ध विधानसभा चुनाव के दौरान दर्ज मामले को रद कराने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका के जरिए दस्तक दी है।
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इस मामले में खैहरा को हाल में ही हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। एफआईआर रद करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई है और जस्टिस टी.एस.ढींडसा ने सुनवाई 15 मई के लिए टाल दी है।
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खैहरा ने याचिका में कहा है कि वे सरकार पर काबिज सत्ताधारी पार्टी की कथित गलत नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाते रहते हैं और द्वेष की भावना से ही सरकार ने उनके विरुद्ध यह झूठा मामला दर्ज कराया था।
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इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खैहरा ने याचिका में यह आरोप भी लगाया है कि इससे पहले भी उनके विरुद्ध झूठे मामले दर्ज किए जा चुके हैं, लिहाजा मौजूदा मामला रद किया जाए।
वर्ष 2012 में विधानसभा चुनाव के दौरान खैहरा के खिलाफ भुल्लथ थाने में 27 जनवरी को एक व्यक्ति की शिकायत पर खेहरा के खिलाफ़ घर में घुसकर मारपीट करने, बंधक बनाने, धमकी देने के अलावा कुछ अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
इस मामले बाद में अनुसूचित जाति एक्ट की धारा भी जोड़ी गई थी और हमला करने के लिए घर में घुसने की धारा हटाई गई थी।
इस मामले में सुखपाल खेहरा ने कुछ दिन पहले हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दायर की थी। जसटिस एम.एस.सुल्लर की अदालत द्वारा जमानत अर्जी मंजूर की गई थी और अब खेहरा ने यह मामला रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दायर की है।