फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Sukhbir Singh Badal gets interim bail from High Court in Kotkapura firing case

Kotkapura Firing Case: सुखबीर बादल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, कोटकपूरा गोलीकांड मामले में मिली अंतरिम जमानत

Tue, 21 Mar 2023 04:20 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 21 Mar 2023 04:20 PM IST
सार

याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार पर सवालिया निशान उठाते हुए पूछा कि जब इस मामले में चालान पेश किया जा चुका है तो क्यों सुखबीर बादल की गिरफ्तारी की आवश्यकता है। पंजाब सरकार की ओर से इस संदर्भ में अपनी दलीलें दी गई। इसके बाद हाईकोर्ट ने सुखबीर बादल को राहत देते हुए उन्हें अंतरिम जमानत का लाभ दे दिया है। 

विज्ञापन
Sukhbir Singh Badal gets interim bail from High Court in Kotkapura firing case
सुखबीर बादल। - फोटो : ANI

विस्तार

2015 के कोटकपूरा गोलीकांड केस में पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उन्हें अंतरिम जमानत का आदेश दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार को अगली सुनवाई में स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का भी आदेश दिया है।

विज्ञापन


याचिका दाखिल करते हुए सुखबीर बादल ने हाईकोर्ट को बताया कि कोटकपूरा गोलीकांड मामले में शुरू से जांच के दौरान उनका कहीं भी नाम नहीं था। दोनों जांच आयोग ने इस मामले में उनकी भूमिका का कहीं भी जिक्र नहीं किया था लेकिन इस मामले में एडीजीपी एलके यादव की अगुवाई वाली एसआईटी ने 24 फरवरी को जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें याचिकाकर्ता, तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, तत्कालीन डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के अतिरिक्त पांच अन्य पुलिस अधिकारियों को आरोपी बनाया था। इसके बाद प्रकाश सिंह बादल व सुखबीर सिंह बादल ने नौ मार्च को जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। इन याचिकाओं पर ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए जहां 95 वर्षीय प्रकाश सिंह बादल को वृद्धावस्था के चलते जमानत दे दी थी, वहीं याचिकाकर्ता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। 
विज्ञापन


याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार पर सवालिया निशान उठाते हुए पूछा कि जब इस मामले में चालान पेश किया जा चुका है तो क्यों सुखबीर बादल की गिरफ्तारी की आवश्यकता है। पंजाब सरकार की ओर से इस संदर्भ में अपनी दलीलें दी गई। इसके बाद हाईकोर्ट ने सुखबीर बादल को राहत देते हुए उन्हें अंतरिम जमानत का लाभ दे दिया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed