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पंजाब: रेप केस में फंसे पूर्व मंत्री सुच्चा सिंह लंगाह, कोर्ट ने कस्टडी में लेने से किया इंकार
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 03 Oct 2017 09:08 AM IST
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SAD leader and Ex-Punjab minister Sucha Singh Langah
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पंजाब के पूर्व कृषि मंत्री और अकाली दल के गुरदासपुर जिला प्रधान सुच्चा सिंह लंगाह सोमवार को चंडीगढ़ के जिला अदालत में सरेंडर करने पहुंचे। यहां कोर्ट ने उन्हे गुरदारपुर में सरेंडर को कहा है। बता दें उनपर पर दुष्कर्म, धोखाधड़ी और धमकाने का आरोप लगा हैं। ये आरोप एक महिला ने लगाया है, जो उनसे पति की जगह नौकरी दिलाने के लिए मदद की मांग करने पहुंची थी। इस मामले में गुरदासपुर में केस दर्ज किया गया है।
पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि एक महिला ने शिकायत दी कि सुच्चा सिंह लंगाह ने 2009 से कई मौकों पर उससे बलात्कार किया और मामले का जिक्र किसी से नहीं करने की धमकी दी। इसके बाद गुरुवार रात अकाली नेता पर मामला दर्ज कर लिया गया।
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एसएसपी हरचरण सिंह भुल्लर ने कहा, ‘पीड़िता ने हलफनामा दिया और अपने आरोपों के समर्थन में पेन ड्राइव में एक वीडियो भी सौंपा।’ उन्होंने कहा कि लंगाह पर भादंसं की धारा 376 (बलात्कार), 384 (फिरौती), 420 (ठगी) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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District Court Chandigarh refuses to take Sucha Langah in custody,asked him to surrender before court (Gurdaspur)with concerned jurisdiction
— ANI (@ANI) October 2, 2017विज्ञापन
पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि एक महिला ने शिकायत दी कि सुच्चा सिंह लंगाह ने 2009 से कई मौकों पर उससे बलात्कार किया और मामले का जिक्र किसी से नहीं करने की धमकी दी। इसके बाद गुरुवार रात अकाली नेता पर मामला दर्ज कर लिया गया।
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एसएसपी हरचरण सिंह भुल्लर ने कहा, ‘पीड़िता ने हलफनामा दिया और अपने आरोपों के समर्थन में पेन ड्राइव में एक वीडियो भी सौंपा।’ उन्होंने कहा कि लंगाह पर भादंसं की धारा 376 (बलात्कार), 384 (फिरौती), 420 (ठगी) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।