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छूट के साथ हाउस टैक्स जमा करवाने के लिए आज आखिरी दिन
राजेश ढल्ल/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Mon, 08 Feb 2016 09:02 AM IST
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20 प्रतिशत की छूट के साथ हाउस टैक्स जमा कराने का आज आखिरी दिन है। उसके बाद लोगों को ये स्कीम नहीं मिलेगी। वहीं 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स भी अदा करना होगा। इसके अलावा 12 प्रतिशत ब्याज अलग से चार्ज किया जाएगा।
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नगर निगम की ओर से शहरवासियों पर हाउस टैक्स अदा करने की आदत डालने के लिए पहली बार 40 से 20 प्रतिशत (180 दिन तक)की छूट गई थी। नगर निगम की ओर से 12 दिसंबर से 8 फरवरी तक टैक्स जमा करवाने वालों को 20 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान रखा गया था। यह समय सीमा सोमवार को समाप्त हो रही है।
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इससे पहले 30 और 40 प्रतिशत की छूट मिल रही थी। जबकि अगले वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से नए सिरे से हाउस टैक्स का भुगतान करना होगा। लोग ओबीसी बैंक, स्टेट बैंक आफ पटियाला की सभी शाखाओं के अलावा अपने नजदीक ई संपर्क सेंटर में हाउस टैक्स जमा करवा सकते हैं।
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हाउस टैक्स से चार करोड़ की कमाई
हाउस टैक्स से अभी तक नगर निगम चार करोड़ की राशि कमा चुका है। नगर निगम के अनुसार 80 हजार हाउस टैक्स पेयर हैं। इनमें से अब तक 29 हजार से ज्यादा ने हाउस टैक्स जमा करवा दिया है। प्रशासन ने 12 अगस्त को शहरवासियों पर हाउस टैक्स लगाया था।
प्रशासन का पहले साल 10 करोड़ रुपये हाउस टैक्स से इकट्ठा करने का टारगेट है। प्रशासन की ओर से पहली बार 40 प्रतिशत तक की छूट दी गई है ताकि लोगों में आदत पैदा हो सके, लेकिन अगले वित्तीय वष से यह छूट नहीं मिलेगी। सिर्फ प्रापर्टी टैक्स की तर्ज पर अप्रैल और मई माह में हाउस टैक्स जमा करवाने वालों को 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
प्रशासन ने नहीं दी फौजियों को राहत
प्रशासन ने पूर्व फौजियों को राहत देने की मांग को खारिज कर दिया है। आर्मी पर्सनस पंजाब की तर्ज पर हर एरिया के मकान को हाउस टैक्स पर छूट देने की मांग कर रहे हैं जबकि प्रशासन ने सिर्फ 12 मरले तक के मकानों में रहने वालों को छूट दी है।
यह छूट भी उन आर्मी अधिकारियों को मिलेगी जिनके यहां किराएदार नहीं हैं। इसलिए अभी तक 90 प्रतिशत से ज्यादा रिटायर्ड फौजियों ने अपना हाउस टैक्स जमा नहीं करवाया है। शहर में इस समय पूर्व फौजियों के 12 हजार परिवार है।
रिटायर्ड मेजर एवं मनोनीत पार्षद डीएस संधू का कहना है कि फौजी परिवार वालों में प्रशासन के प्रति भारी रोष है उनका कहना है कि वह कोई अतिरिक्त सुविधा की मांग नहीं कर रहे हैं बल्कि पंजाब में जो सुविधा मिल रही है उसकी ही मांग कर रहे हैं।
सोमवार के बाद हाउस टैक्स जमा करवाने वालों कोई छूट नहीं मिलेगी। 8 फरवरी के बाद 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही 12 प्रतिशत का ब्याज भी चार्ज किया जाएगा।
- राजीव गुप्ता, ज्वाइंट कमिश्नर, नगर निगम