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अब घर बैठे जमा होगा हाउस टैक्स, ऑनलाइन मिलेगी सुविधा

Thu, 13 Aug 2015 12:11 PM IST
राजेश ढल्ल/अमर उजाला, चंडीगढ़
राजेश ढल्ल/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 13 Aug 2015 12:11 PM IST
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submit house tax online in chandigarh

नगर निगम ने शहरवासियों से हाउस टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया है। जबकि 24 अगस्त से शहरवासी अपने घर बैठकर ही आनलाइन अपना टैक्स जमा करवा सकते हैं। इसके साथ ही लोगों अपने मोबाइल से भी हाउस टैक्स जमा करवा पाएंगे।

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प्रशासक के सलाहकार विजय देव ने चंडीगढ़ स्मार्ट एप पर भी यह सुविधा शुरू करने के लिए डीसी को आदेश दिए हैं। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि लोगों की मदद के लिए सभी ई संपर्क सेंटर पर हेल्प डेस्ट बनाया जाएगा जिसके कर्मचारियों के अलावा रेजिडेंट्स भी होंगे।
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सलाहकार विजय देव ने फासवेक अध्यक्ष बलजिंद्र सिंह बिटटू को कहा है कि ऐसे लोगों के नाम सभी सेक्टर के लिए मांगे है जो वोलिटिंर अपने सेवाएं दे सकते है। ऐसे लोगों को प्रशासन और नगर निगम की ओर से हाउस टैक्स केलकुलेट करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।
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सलाहकार विजय देव का कहना है कि 24 अगस्त से शहरवासी आनलाइन ही अपने घर का हाउस टैक्स जमा करवा पाएंगे। उनका कहना है कि इसके साथ ही ई संपर्क सेंटर, ओबीसी और स्टेट बैंक आफ पटियाला की शाखाओं में भी टैक्स जमा करवाने की सुविधा मिलती रहेगी। उनका कहना है कि जो जो सुझाव भी पब्लिक के आ रहे है उन पर प्रशासन गंभीर है।

वेबसाइट पर होगी जानकारी
गृह सचिव अनुराग अग्रवाल का कहना है कि 15 दिन के भीतर लोगों को अपने घर का हाउस टैक्स केलकुलेट करने की भी दिक्कत दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वेबसाइट पर हर तरह के मकान का एक स्टैंडड साइज का रेट डाल दिया जाएगा।

सीनियर सिटीजन को भी मिल सकती है छूट

जो बुजुर्ग दपंति शहर में अकेले रह रहे हैं उन्हें भी हाउस टैक्स से छूट देने पर प्रशासन विचार कर रहा है। सीनियर सिटीजन आरएल तलवार ने सेक्टर-15 में सलाहकार विजय देव के समक्ष यह बात रखी जिस पर सलाहकार ने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर इस सुझाव पर विचार किया जा रहा है।


इसके साथ ही जो भविष्य में सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत जो फार्म प्रिंट होकर आएंगे उनमे भी यह कुल शुल्क की जानकारी होगी। मालूम हो कि नोटिफिकेशन जारी करने के बाद प्रशासन ने पूर्व फौजियों, निशक्त और विधवाओं को प्रशासन हाउस टैक्स में छूट दे चुका है लेकिन यह छूट 12 कनाल तक के मकान में ही लागू होगी।

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