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दूरस्थ शिक्षा के जरिए पढ़ाई करनी है तो पहले अवधि जरूर जान लें छात्र, यूजीसी ने छात्रों के लिए जारी की गाइड लाइन
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चंडीगढ़। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा है कि जिस कोर्स में विद्यार्थी दाखिला लेने जा रहे हों उसकी अवधि का पता कर लिया जाए और यह भी देखें कि दाखिले किस प्रक्रिया के तहत हो रहे हैं। कहीं छात्रों से कोई अनुबंध तो नहीं करवा जा रहा है।
यूजीसी ने कहा है कि फ्रैंचाइजिंग समझौते के तहत होने वाले दाखिलों पर पूरी नजर रखी जाए। जारी निर्देशों में यूजीसी ने कहा है कि मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में दाखिला लेने से पहले छात्र यह सुनिश्चित करें कि यूजीसी की डिग्री संबंधी विशिष्टताओं और संशोधनों के अनुरूप जारी अधिसूचना के तहत जिस डिग्री कार्यक्रम में दाखिला ले रहे हैं, उसकी न्यूनतम अवधि, नामावली और पात्रता का सख्ती से पालन हो रहा है या नहीं। यह भी कहा है कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला, काउंसलिंग सत्र, संपर्क कार्यक्रम और परीक्षा सहित सभी गतिविधियां उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के दायरे में हैं या नहीं। नियमों के तहत कोई भी केंद्रीय, राज्य, निजी या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी किसी निजी कोचिंग संस्थान के साथ मुक्त एवं दूरस्थ या ऑनलाइन माध्यम से कोर्स संचालित करने के लिए सुविधा केंद्र (फ्रैंचाइजिंग) समझौते के तहत कोर्स पेश नहीं कर सकती है। उन्होंने शिक्षण संस्थानों से भी कहा है कि दाखिले की प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से हो। विद्यार्थियों को सभी शिक्षण संस्थान अपनी-अपनी वेबसाइट पर सभी जानकारी दें। यदि कोई जानकारी गलत मिलती है तो विद्यार्थी सीधे यूजीसी से संपर्क कर सकते हैं। सभी विश्वविद्यालयों से कहा है कि वह इस पर नजर रखें। विश्वविद्यालयों को भी आदेश भेजे गए हैं।
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यूजीसी ने कहा है कि फ्रैंचाइजिंग समझौते के तहत होने वाले दाखिलों पर पूरी नजर रखी जाए। जारी निर्देशों में यूजीसी ने कहा है कि मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में दाखिला लेने से पहले छात्र यह सुनिश्चित करें कि यूजीसी की डिग्री संबंधी विशिष्टताओं और संशोधनों के अनुरूप जारी अधिसूचना के तहत जिस डिग्री कार्यक्रम में दाखिला ले रहे हैं, उसकी न्यूनतम अवधि, नामावली और पात्रता का सख्ती से पालन हो रहा है या नहीं। यह भी कहा है कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला, काउंसलिंग सत्र, संपर्क कार्यक्रम और परीक्षा सहित सभी गतिविधियां उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के दायरे में हैं या नहीं। नियमों के तहत कोई भी केंद्रीय, राज्य, निजी या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी किसी निजी कोचिंग संस्थान के साथ मुक्त एवं दूरस्थ या ऑनलाइन माध्यम से कोर्स संचालित करने के लिए सुविधा केंद्र (फ्रैंचाइजिंग) समझौते के तहत कोर्स पेश नहीं कर सकती है। उन्होंने शिक्षण संस्थानों से भी कहा है कि दाखिले की प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से हो। विद्यार्थियों को सभी शिक्षण संस्थान अपनी-अपनी वेबसाइट पर सभी जानकारी दें। यदि कोई जानकारी गलत मिलती है तो विद्यार्थी सीधे यूजीसी से संपर्क कर सकते हैं। सभी विश्वविद्यालयों से कहा है कि वह इस पर नजर रखें। विश्वविद्यालयों को भी आदेश भेजे गए हैं।
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