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Chandigarh News: दो मंजिला वाले आवासीय भवनों में जरूरी होगी स्टिल्ट पार्किंग

Fri, 03 Jan 2025 09:08 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 03 Jan 2025 09:08 PM IST
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Stilt parking will be mandatory in two storey residential buildings.
हरियाणा सरकार भवन कोड 2017 में करने जा रही है संशोधन
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स्वयं के उपयोग वाले तीन मंजिला भवन में स्टिल्ट पार्किंग की अनिवार्यता नहीं होगी
चंडीगढ़। शहरों में बढ़ती पार्किंग की समस्या को लेकर हरियाणा सरकार ने भवन कोड 2017 में संशोधन करने का फैसला लिया है। इसके तहत सरकार ने प्रस्ताव तैयार किया कि अलग-अलग फ्लैट वाले दो मंजिला आवासीय भवन में स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य होगी। वहीं, स्वयं के उपयोग के लिए तीन मंजिला भवन में स्टिल्ट पार्किंग की अनिवार्यता नहीं रहेंगी। इसमें छूट दी जाएगी। उधर, चार मंजिला भवन में स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य होगी। भले ही वह स्वयं के इस्तेमाल के लिए हो।

हरियाणा सरकार के नगर एवं ग्राम योजना विभाग भवन कोड के नियमों में संशोधन करेगी। विभाग के निदेशक अमित खत्री ने इस संबंध में सार्वजनिक नोटिस जारी कर लोगों से आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। उल्लेखनीय है कि शहरों में पार्किंग की एक बड़ी समस्या का रूप लेती जा रही है। ऐसे में आए दिन लड़ाई-झगड़ों से निपटने के लिए हरियाणा सरकार अब यह बदलाव लाने जा रही है। प्रस्तावित नियमों के मुताबिक अलग-अलग फ्लैट वाले दो मंजिल से अधिक का ऐसा कोई निर्माण, जहां स्टिल्ट पार्किंग की व्यवस्था न हो, भविष्य में अलग आवासीय इकाइयों के रूप में पंजीकृत की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल स्वयं के उपयोग के लिए तीन मंजिल तक के निर्माण के लिए स्टिल्ट पार्किंग जरूरी नहीं होगी। विभाग ने आपत्ति व सुझाव के लिए 30 दिन का समय दिया है।
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