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हरियाणा के 1983 पीटीआई की नौकरी बची, सुप्रीम कोर्ट में 'निर्भया' के दोषियों के वकील करेंगे पैरवी

Sat, 30 May 2020 10:42 AM IST
खुशबू गोयल अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Sat, 30 May 2020 10:42 AM IST
सार

  • हटाने के आदेश पर लगी रोक
  • डीईईओ, बीईईओ को मौखिक आदेश
  • सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाएंगे

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Stay on Order Against 1983 PTI Teachers, Review Petition will File in Supreme Court
प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार

हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 1983 पीटीआई की नौकरी फिलहाल बच गई है। इन्हें हटाने के आदेशों पर स्कूल शिक्षा विभाग ने मौखिक रूप से रोक लगा दी है। पीटीआई को रिलीव करने को लेकर स्कूलों में सुबह से शाम तक संशय की स्थिति रही। बीईईओ की ओर से जारी मौखिक आदेशानुसार अधिकांश पीटीआई को नहीं हटाया गया है।
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पूरे मामले को लेकर शुक्रवार को सरकार स्तर पर भी मंथन हुआ। मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा व निदेशक मौलिक शिक्षा शामिल हुए। सरकार इस मामले में बीच का रास्ता अपनाएगी। अगले आदेशों तक इन्हें नहीं हटाया जाएगा।
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पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में वकील एपी सिंह के जरिये बड़ी बेंच में पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। अगर आदेशों पर स्टे मिल जाता है तो पीटीआई बचे रहेंगे। अन्यथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इन पदों को भरने के लिए नए सिरे से प्रक्रिया शुरू कर चुका है। जिसमें चयनित व गैर चयनित अभ्यर्थियों को शामिल हो सकेंगे।
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निदेशक मौलिक शिक्षा ने वीरवार को 1983 पीटीआई को तीन दिन में रिलीव करने के आदेश देते हुए 31 मई तक कार्रवाई रिपोर्ट मांगी थी। जीका तीखा विरोध हुआ। सर्व कर्मचारी संघ व हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने जिलों में काला दिवस मनाते हुए रोष प्रदर्शन किए।


सर्व कर्मचारी संघ अध्यक्ष सुभाष लांबा व हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ सीएन भारती ने कहा कि सरकार जल्दी पीटीआई को न हटाने के लिखित आदेश जारी करे। सीएम मनोहर लाल ने उनके साथ बैठक में पीटीआई को नौकरी से न हटाने का आश्वासन दिया था।
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