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आरक्षण के आधार पर हुए प्रमोशन पर कैट का स्टे
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 01 Sep 2015 01:04 AM IST
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यूटी प्रशासन के विभागों में एससी, एसटी समेत अन्य आरक्षित वर्ग के तहत प्रमोशन दिए जाने पर केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (कैट) ने स्टे लगा दिया है।
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यूटी पुलिस में कार्यरत एक महिला कर्मी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कैट ने यह आदेश दिया। आदेश के अनुसार किसी भी कर्मी को आरक्षण के आधार पर प्रमोशन नहीं दिया जा सकता। वह भी तब जब एससी/एसटी श्रेणी से संबंधित सरकारी कर्मियों से संबंधित कोई सर्वे या कोई पुख्ता रिपोर्ट न हो।
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संबंधित फैसला कैट ने आईजीपी यूटी के आफिस में बतौर जूनियर असिस्टेंट तैनात मंजू बाला की याचिका का निपटारा करते हुए दिया। याचिका में उन्होंने कहा था कि पुलिस विभाग उनकी सिनयोरिटी को नजरअंदाज करते हुए आरक्षित वर्ग के कर्मी ओम प्रकाश को प्रमोट कर रहा है जो क्लेरिकल कैडर में उससे काफी जूनियर है।
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वहीं सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जूनियर असिस्टेंट भी नहीं है। मंजू के अनुसार डिपार्टमेंट ने उसकी उस अर्जी पर कोई सुनवाई तक नहीं की, जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट के एम. नागराज बनाम यूपी पॉवर कॉरपोरेशन का हवाला दिया था।
इससे पहले भी इसी ट्रिब्यूनल ने एक केस में फैसला सुनाते हुए यूटी प्रशासन को प्रमोशन में रिजर्वेशन पर रोक लगाने का आदेश दिया था। उस दौरान भी आरक्षित वर्ग से संबंधित कर्मियों का कोई सर्वेक्षण न होना आधार था। याचिका में कहा गया था कि ओम प्रकाश कभी भी जूनियर असिस्टेंट के पद पर प्रमोट नहीं हुआ और न ही उसे अगली प्रमोशन के लिए आवश्यक अनुभव था।
वहीं याचिका के बाद मिले नोटिस का जवाब देते हुए पुलिस विभाग की ओर से कहा गया था कि सीनियर असिस्टेंट पद की दो पोस्ट थी। इनमें से एक एससी कैटेगरी से भरी जानी थी जो रिजर्वेशन रोस्टर के बैकलॉग के जरिए ही भरी जानी थी। एससी बैकलॉग के अंतर्गत फाइल में ओम प्रकाश का नाम संबंधित पद के लिए मंजूर हुआ था।
ओम प्रकाश संबंधित वर्ग में सबसे वरिष्ठ क्लर्क था। इस कारण उसकी प्रमोशन मंजूर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और ट्रिब्यूनल के ही पुराने फैसले पर गौर करने के बाद कैट ने यूटी पुलिस विभाग के फैसले को निरस्त कर दिया, जिसमें जूनियर कर्मियों को आरक्षित कोटे के आधार पर प्राथमिकता दी गई।
कैट ने फैसले में कहा कि, यूटी प्रशासन में कर्मियों को लेकर एससी/एसटी श्रेणी से संबंधित सरकारी कर्मियों के प्रतिनिधित्व को लेकर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।
ऐसे में डिपार्टमेंट क्लर्क/जूनियर असिस्टेंट को रिजर्वेशन का लाभ देते हुए प्रमोट नहीं कर सकता। डिपार्टमेंट सीनियर असिस्टेंट के पद पर प्रमोशन के लिए आरक्षित वर्ग के किसी भी व्यक्ति को रिजर्वेशन का लाभ दिए बिना इसे सीनियोरिटी बेस पर भरे।