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एचसीएस पेपरलीक: कांग्रेसी नेता टीटू की जमानत याचिका खारिज, बोला- केस में झूठा फसाया गया

Fri, 03 Aug 2018 10:14 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 03 Aug 2018 10:14 AM IST
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SPS paper leak, Congress leader Titu bail plea dismiss
सांकेतिक तस्वीर
एचसीएस ज्यूडिशियल पेपरलीक मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता सुनील कुमार चोपड़ा उर्फ टीटू को गुरूवार को जिला अदालत से करारा झटका लगा। एडीजे राजीव गोयल की अदालत ने सुनवाई के बाद गुरूवार को सुनील कुमार चोपड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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इससे पहले कांग्रेस नेता की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि उसे केस में झूठा फंसाया गया है। उसका इस केस में कोई रोल नहीं है। गिरफ्तारी से पहले वह 8-10 बार पुलिस जांच ज्वाइन कर चुका है, लेकिन पुलिस को उसके खिलाफ कोई सुबूत नहीं मिला। वहीं, मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपी आयुषी की गिरफ्तारी के बाद उससे दबाव में ली गई डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। चोपड़ा का आरोप है कि पुलिस ने उस पर दबाव डालकर उससे बयान लिया था।
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इसके अलावा यह भी दलील दी गई कि पुलिस रिमांड के दौरान जांच टीम उनसे एक भी सुबूत नहीं जुटा पाई थी। उससे कोई रिकवरी न होने के बावजूद वह दो महीने से जेल में है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाए। वहीं, एसआईटी की ओर से दायर जवाब में दलील दी गई थी कि केस की जांच अभी चल रही है। ऐसे में आरोपी को जमानत का लाभ न दिया जाए। एडीजे कोर्ट ने पुलिस के जवाब और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी सुनील चोपड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी। 
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