फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Order Against Songs Play in CTU buses

फरमानः सीटीयू बसों में अब नहीं बजेंगे गाने, परिवहन विभाग के आदेश जारी, सख्ती से अमल करें

Fri, 02 Oct 2020 11:29 AM IST
पंचकुला ब्‍यूरो अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Fri, 02 Oct 2020 11:29 AM IST
विज्ञापन
Order Against Songs Play in CTU buses
सीटीयू बस - फोटो : फाइल फोटो
सार्वजनिक परिवहन के तहत आने वाले वाहनों में अश्लील, शराब व हथियार वाले गाने बजाने पर रोक संबंधी पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए चंडीगढ़ परिवहन विभाग ने सीटीयू की बसों में गाने बजाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इसके अलावा परिवहन विभाग ने नोटिस जारी कर सभी को हिदायत दी है कि बसों में किसी तरह का स्टीरियो व संगीत उपकरण नहीं लगाया जाएगा। अगर जांच के दौरान इसे पाया जाता है तो संबंधित चालक और परिचालक पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन


पीजीजीसी-46 के असिस्टेंट प्रोफेसर और पंजाबी भाषा के लिए कार्य कर रहे डॉ. पंडित राव धनेरवर की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दी गई थी। हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए परिवहन विभाग के निदेशक ने खुद बसों में जाकर जांच की थी। इस दौरान बस चालक व कंडक्टरों ने कहा था कि उनकी तरफ से कोई गाने नहीं चलाए जाते और अगर कोई यात्री गाना चलाता है तो उसे बंद कराया जाता है।
विज्ञापन


विभाग की तरफ से एक नोटिस भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी चालक और परिचालक बस में किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम नहीं लगाएगा, न ही बजाएगा। अगर म्यूजिक सिस्टम लगाया हुआ पाया गया तो उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। याचिकाकर्ता ने चंडीगढ़ प्रशासन के गृहसचिव एवं परिवहन विभाग के सचिव का धन्यवाद किया है और कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश को सभी को पालन करने की आवश्यकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने पंडित राव धनेरवर की जनहित याचिका पर 22 जुलाई 2019 को एतिहासिक फैसला सुनाते हुए आदेश दिया था कि शराब, ड्रग्स और हथियारों को उत्साहित करने वाले गाने हमारे बच्चों पर बुरा असर कर रहे हैं, इसलिए ऐसे गाने कहीं पर भी नहीं बजने चाहिए। इस एतिहासिक फैसले को पंजाब परिवहन विभाग और हरियाणा परिवहन विभाग भी लागू करके अपनी बसों में अश्लील, शराबी एवं हथियार वाले गाने न चलाने का निर्देश जारी कर चुके हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed